रायपुर : विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को : खाद्य सचिव ने कलेक्टरों को कार्यक्रम आयोजन के दिए निर्देश

रायपुर, 07 मार्च 2020

छत्तीसगढ़ में पूर्व वर्षों की ही भांति 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। खाद्य सचिव सह आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस पर आम उपभोक्ताओं में उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने अपने जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करने के निर्देश दिए हैं ।
खाद्य विभाग के आयुक्त द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता संरक्षण एवं उपभोक्ता अधिकारों के प्रचार के लिए स्कूलों एवं महाविद्यालयों में कैम्प का संचालन कर छात्र-छात्राओं के साथ आम उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के संबंध में जानकारी दी जाए। जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा उपभोक्ता विवादों से संबंधित जारी महत्वपूर्ण आदेशों की जानकारी प्रचार माध्यमों के जरिए दी जाए। उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत जिला उपभोक्ता फोरम के न्यायाधीश, सदस्यों, अधिवक्ताओं एवं स्वयं सेवी संगठनों तथा शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों की कार्यशाला आयोजित कर आम उपभोक्ताओं को उपभोक्ता अधिकारों के साथ-साथ उपभोक्ता विवादों के निराकरण की विद्यमान प्रक्रिया की जानकारी दी जाए।
जारी पत्र में उपभोक्ताओं को विभिन्न उत्पादों की खरीदी करते समय किन-किन बातों पर ध्यान देना चाहिए तथा उत्पादकों द्वारा किन-किन तथ्यों का अपने उत्पाद की पैकिंग में अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए, इसके लिए नापतौल, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, ऑयल कम्पनियों के प्रतिनिधियों, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के विज्ञान के शिक्षकों के सहयोग से प्रदर्शनी का आयोजन करने कहा गया है। जिसमें दैनिक उपयोग में आने वाली अपमिश्रित, नकली वस्तुओं के पहचान करने के सरल तरीकों की जानकारी उपभोक्ताओं को दी जाए। प्रदर्शनी में उपभोक्ताओं के अधिकारों की जानकारी वाले पाम्पलेट, हैंडबिल उपभोक्ताओं को निःशुल्क रूप से वितरित किया जाएगा। खाद्य सचिव ने सभी कलेक्टरों से उपभोक्ता दिवस का आयोजन में की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन खाद्य विभाग को तथा उसकी प्रति खाद्य संचालनालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

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