जगदलपुर : सुबह 9 से संध्या 5 बजे तक दुकानें खोलने की दी गई अनुमति

संध्या 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक कर्फ़्यू प्रभावशील
जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश

जगदलपुर 04 मई 2020

कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव हेतु जिला बस्तर में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. अय्याज तम्बोली द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 (2), आपत्ति निवारण अधियनियम 2005, महामारी अधिनमय 1897 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 17 मई 2020 तक के लिए विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए सशर्त आदेश जारी किए हैं। जिसमें जिला बस्तर में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, रैली, जूलुस, सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेल कार्यक्रम के आयोजन, खेल से संबंधित क्षेत्र, सार्वजनिक बैठक स्थानों में आयोजन, क्लब हाउस, एसोसिएशन बिल्डिंग आदि को प्रतिबंधित किया है। सभी शैक्षणिक संस्था, कोचिंग संस्था को बंद रखा जाएगा। ऑनलाईन एवं डिस्टेंस लंर्निग के माध्यम से शैक्षणिक गतिविधि करने की अनुमति होगी। जिले में स्थित पर्यटन स्थलों को बंद रखा जाएगा।
निवासीय सुविधा देने वाले होटल, सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग माॅल, व्यायामषाला, तरणताल, वैवाहिक भवन एवं लाॅन, ऑडोटोरियम, सामुदायिक भवन इत्यादि बंद रहेंगे। सभी प्रकार के धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल, धार्मिक आयोजन, सामाजिक राजकीय, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रतिबंधित की जाती है। 05 लोगों से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक एवं एवं निजी स्थानों पर जमा होने पर पाबंदी लगाई जाती है। इस अवधि में प्रतिदिन संध्या 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक कफ्र्यू प्रभावशील होगा। इस अवधि में हर व्यक्तिओं की सभी प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित की जाती है। केवल आरोग्य सेवा एवं आरोग्य से संबंधित सेवा, आपात सेवा को छोड़कर। इसका उल्लंघन होने पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 के तहत कार्यवाही की जाएगी। कर्फ़्यू समयावधि में उल्लंघन होने पर धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
निजी वाहन से जिले से बाहर, राज्य से बाहर आने-जाने हेतु बिना अनुमति प्रवास वर्जित है। केवल आपातकालीन चिकित्सा स्थिति या अन्य अत्यावश्यक स्थिति में ही आवागमन की अनुमति कलेक्टर कार्यालय द्वारा दी जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों समस्त प्रकार के कार्यो में सामाजिक दूरी के मानकों का पालन करना होगा। सार्वजनिक यातायात के सभी संसाधन (बस, जीप,आटो, सायकल रिक्षा, बस स्टैण्ड आदि) से यातायात प्रतिबंधित है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित है। सार्वजनिक स्थल पर थूकते पाये जाने पर जुर्माना किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों जिले में शराब, पान, गुटखा का सेवन वर्जित होगा तथा जिले में पान, गुटखा, तंबाखू एवं गुड़ाखू का विक्रय वर्जित होगा। बैंको में 10 से अधिक व्यक्ति जमा न हो। मास्क की मुनाफाखोरी कालाबाजारी को प्रतिबंधित किया जाएगा।

निगरानी जांच निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण, संगरोध और ईलाज से संबंधित है और ऐसे संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आये हुए अन्य व्यक्ति पर लागू हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो निवारण या ईलाज के इन उपयोग या सहयोग देने से मना करता है अथवा संबंधित जानकारी देने से इंकार करता है या निगरानी दल के  निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो यह भारतीय दण्ड संहिता 1860  की धारा 270  के दण्ड के लिए भागी होगा। किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो व भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय उपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है। किसी व्यक्ति, संस्था और संगठन द्वारा शासन के निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। जिले में अंतरदेशीय, अंतर्राज्यीय और अंतरजिला प्रवास कर आने वाले व्यक्ति जिन्हें क्वारेंटाइन होम में रखा गया है। उन्हें क्वारेंटाइन से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा तथा इसका उल्लघंन धारा 188 की कार्यवाही की श्रेणी में आएगा।
बस्तर जिले को भारत सरकार द्वारा बस्तर जिले को कोरोना संक्रमित क्षेत्रों के ग्रीन जोन में सम्मिलित किये जाने के कारण गतिविधियों के संचालन की अनुमति सशर्त दी गई है।
स्वास्थ्य चिकित्सा में सभी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, दवा दुकानें, फार्मेसी, लेबोरेटरी, पशु चिकित्सालय, पशु चिकित्सा से संबंधित गतिविधि, कृत्रिम गर्भाधान, इनसे संबंधित आवष्यक सप्लाई चेन, संबंधित निर्माण,अक्सीजन प्लांट, अस्पताल से संबंधित निमार्ण कार्य, एंबुलेंस तथा स्वास्थ्यकर्मियों का परिवहन एवं संस्थाओं का संचालन किया जा सकेगा। समयावधि की पाबंदी नहीं होगी।
कृषि एवं संबंधित गतिविधियों में कृषकों द्वारा कृषि कार्य, वनोपज के क्रय-विक्रय, कृषि समितियां, कृषि से संबंधित शीनरी एवं कलपुर्जे विक्रय की स्थापनाएं, खाद, बीज एवं कीटनाशक से संबंधित दुकान के संचालन की अनुमति होगी। हैचरी, एक्वेरियम से संबंधित दुकानें, मस्त्य उत्पादन से संबंधित कोल्ड चेन एवं विक्रय, पोल्ट्री से संबंधित खाद्य का विक्रय की अनुमति होगी। कृषि एवं अनाजों की प्रसंस्करण प्रक्रिया, राईस मिल, डेयरी, दूध, संग्रहण, प्रोसेसिंग, गौशाला कांजी हाउस, पशु आहार का परिवहन एवं संग्रहण की अनुमति होगी। सब्जी, फल, किराना, दुध दुकान, अन्य सभी दुकानों के लिए तथा साप्ताहिक बाजार के लिए संध्या 5 बजे तक ही दुकान संचालन की अनुमति होगी।
वित्तीय संस्थान में सभी बैंक, ए.टी.एम., बीमा कंपनी, च्वाईस सेंटर से संबंधित सुविधा केन्द्र, बैंक सखी, डाकघर के संचालन, चार्टर एकाउटेंट कार्यालय-वित्तीय संस्थान के संचालन की अनुमति होगी। गुड्स एवं कार्गो के में सभी प्रकार के सामानों के परिवहन मालवाहक वाहनों के माध्यम से परिवहन की अनुमति होगी। इसके लिए पृथक से अनुमति की आवष्यक नहीं होगी। किन्तु इनमें किसी भी प्रकार से मानव परिवहन वर्जित होगा। सभी प्रकार के ई-कामर्स कुरियर सर्विसेस, डोर-टू-डोर डिलीवरी की अनुमति होगी। अंतर्राज्यीय मालवाहक परिवहन हेतु लोडिंग-अनलोडिंग के संदर्भ में जारी दिषा निर्देशों का पालन करें। निर्माण कार्य में ग्रामीण क्षेत्रों सभी प्रकार के निर्माण कार्य करने की अनुमति होगी। मनरेगा के संबंधित कार्यो जारी रखे जायेंगे। प्राथमिकता से नरवा से संबंधित कार्य किए जायेंगे। सिंचाई एवं जल संर्वधन से कार्यों को किया जाएगा। सड़क निर्माण, सिंचाई योजना, ग्रामीण क्षेत्रा के सभी प्रकार के निर्माण कार्य (एन.एम.डी.सी. रेलवे) शामिल है। निर्माण कार्य के लिए क्रेशर, रेत खदान के संचालन की अनुमति होगी। सीमेंट एवं हार्डवेयर, फर्नीचर, पाईप लाईन दुकान आदि खोला जा सकेगा। शहरी क्षेत्र जहां लेबर इन हाउस है, वहां निर्माण कार्य किया जा सकेगा। ग्रामीण क्षेत्र में ईट भट्टा के संचालन की अनुमति होगी। अन्य आवश्यक सेवाओं में पुलिस, वन, नगर सेना, अग्निशमन सेवा, आपदा, जेल, नगर निगम  के कार्यालयों के संचालन पर प्रतिबंध नहीं होगा। दूरसंचार, पेट्रोल पंप, पानी, बिजली, आपात सेवा तथा मीडिया संबंधी सेवा के संचालन की समय-सीमा नहीं होगी। मदिरा दुकानों का संचालन प्रात 9 बजे से संध्या 5 बजे की समयावधि में होगा। भवन निर्माण से संबंधित कारपेंटर, प्लमबींग, पेटिंग, ए.सी, कुलर मरम्मत, टायर पंचर दुकान, गैरेज, गैस चूल्हा रिपेरिंग से संबंधित स्थापनायें को प्रारम्भ किया जा सकेगा। खाद्य पदाथ्र के विक्रय के छोटे दुकान, ढ़ाबों एवं होटलों संचालन सामाजिक दूरी के साथ टेक अवे सिस्टम आधार पर किया जा सकेगा। जो कि निर्धारित समय में करना होगा। सभी औद्योगिक स्थापनाओं को निर्धारित समयावधि में संचालन की अनुमति होगी। जिले के भीतर आवश्यक कार्य हेतु निजी वाहन से आवागमन की अनुमति होगी। फर्नीचर निर्माण, कम्प्यूटर, कपड़ा, ज्वेलरी, सभी स्टेशनरी, हार्डवेयर, इलेक्ट्रानिक सामान आदि के संचालन की अनुमति होगी। सभी सेलून, ब्यूटी पार्लर के संचालन की अनुमति दी सकेगी किंतु उन्हें इस कार्यालय द्वारा जारी ऐडवाइजरी का पालन करना अनिवार्य होगा। उक्त स्थापनायें को शर्तो के अधीन संचालित की जा सकेगी।
जिले में सभी प्रकार के दुकानों, कार्यालय, व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि संचालन का समय प्रातः 9 से 5 बजे तक होगा। विशेष रूप से प्रतिबंधित दुकानों के अतिरिक्त अन्य सभी दुकानों का संचालन किया जाएगा। दुग्ध वितरण एवं समाचार पत्र वितरण हेतु प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक अतिरिक्त छूट होगी। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित सेवा एवं दवा दुकानों के संचालन में समय का प्रतिबंध नहीं होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होटल एवं ढाबे जो टेक आवे सुविधा के संचालित की जा रही है, वह रात्रि 10 बजे तक संचालित हो सकेगीं 50 प्रतिशत कर्मचारी क्षमता के साथ दुकानों का संचालन किया जाएगा। व्यवसायिक संस्था, निजी कार्यालय 33 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करें। शत् प्रतिशत क्रेता-विता एवं दुकान के कर्मचारियों को मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा। दुकान में सेनीटाइजर एवं हाथ धुलाई की व्यवस्था सुनिष्चित की जाएगा। दुकानों में आने वाले ग्राहकों के लिए सामाजिक दूरी तय करने हेतु 01-01 मीटर के अंतर पर मार्किंग किया जाएगा मार्किंग के बगैर दुकानों का संचालन न किया। संबंधित दुकानदार द्वारा मार्किंग किया जाकर, सामाजिक दूरी से क्रय-विक्रय की कार्यवाही की जाएगी। मास्क का उपयोग नहीं करना, सामाजिक दूरियों का पालन नहीं करना, हाथ धुलाई की व्यवस्था न होना, निर्धारित मानव से अधिक कर्मचारियों का उपस्थित होना इस आदेष का उल्लंघन मानते हुए संबंधित के विरूद्ध अर्थदंड आरोपित किया जाएगा। प्रथम उल्लंघन पर अर्थदंड 5 सौ रूपए, द्वितीय उल्लंघन पर 2 हजार रूपए अधिरोपित होगा। इसके पश्चात भी उल्लंघन पाया जाता है, तो दुकान बंद करने हेतु कार्यवाही की जाएगी। अतः  सुनिश्चत करें की शर्तों के अधीन ही दुकानों को संचालन किया जाएगा। सभी स्थापनाओं के संचालनकर्ता को कर्मचारियों हेतु मास्क की व्यवस्था करनी होगी। सार्वजनिक स्थल पर सभी कार्यवाही को 01 मीटर से अधिक की सामाजिक दूरी रखकर अंजाम दिया जाना होगा। स्वास्थ्य सेवाओं के प्रतिष्ठानों को छोड़कर प्रतिष्ठान संचालन के साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था पूर्ववत होगा। सभी स्थापनाएं निर्धारित दिवस पर साप्ताहिक अवकाश जरूर दें। कार्य स्थल-दुकानों पर हाथ धुलाई, सेनीटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चत करना होगा। सार्वजनिक स्थलों-कार्यस्थल पर बड़ी संख्या में एकत्र होगा प्रतिबंधित होगा।

सेलुन और ब्युटी पार्लर के संबंध में निर्देशिका

दूकान के बाहर ग्राहक को हाथ धोने एवं चेहरा धोने के लिए पानी, साबुन की व्यवस्था करें। हाथ एवं चेहरा धोने पर दूकान में प्रवेश दें। चेहरा धोने के बाद सुखाने के लिए टिशु पेपर देवें या ग्राहक के द्वारा स्वयं के रूमाल का प्रयोग करें। टिशु पेपर का उपयोग पश्चात नष्ट करने हेतु डस्टबीन की सुविधा सुनिश्चत करें हर दूकान संचालनकर्ता सुनिश्चत करें कि कैची, कंघी, उस्तरा, ब्रश जैसी सामग्री जो बार-बार ईस्तमाल होती है, उनकी सेट की संख्या बढ़ा दी जाए और इन्हे सेट के रूप में ही ईस्तमाल करें, सेट को एक-दूसरे से मिक्स ना करें। किसी ग्राहक के लिए 1 सेट का उपयोग करें तथा उपयोग की गई सामग्री को तत्काल नल के नीचे साबुन के पानी से धोयें तथा 15 मिनट तक उबलते हुए पानी में रखें। दुकानदार पानी गरम करने की सुविधा सुनिश्चत करें। जिसमें औजार साफ किये जायें या 15 मिनट तक डेटाल के पानी में रखें। ग्राहक दूकान में प्रवेश एवं बाहर जारे समय हांथ मुंह आवश्यक रूप से धोयें। सेलुन कर्मचारी मास्क, हेंडग्लव्ह का उपयोग कर कार्य करना सुनिश्चत करें। एक व्यक्ति से संबंधित कार्य पूर्ण होने के तत्काल बाद हाथ साबुन से धोयें। बार-बार चेहरे को हाथ न लगाएं। सर्दी, खांसी, बुखार से ग्रस्त कर्मचारी को कार्य से छुट्टी दें एवं चिकित्सीय परामर्श देने के लिए सूचित करें। अल्ट्रावायलेट लाईट की मशीन यथासंभव रखी जा सकती है। जो कि दूकान बंद करते समय चालु करके रख सकते हैं। इससे निर्जुनीकरण करना आसान होगा। शरीर को ढकने के लिए कपड़ा, टावेल के पर्याप्त सेट रखे ताकि प्रति व्यक्ति एक सेट का ही उपयोग किया जा सके। इसमें ग्राहक अपने लिए टावेल या कपड़ा ले आता है तो बेहतर है जिसमें क्रोस इंफ़ेक्शन की संभावना कम होगी।

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