मनमाने तरीके से एयरलाइंस कंपनियां नहीं वसूल सकेगी पैसा… सफर के वक्त के मुताबिक टिकट की कीमत हुई तय

नई दिल्ली 21 मई 2020। घरेलू हवाई सेवा के शुरू होने के ऐलान के बाद से इस बात को लेकर आशंकाएं गहरा रही थी कि एयर कंपनी कोरोना संकट की मजबूरी का बेजा फायदा उठा सकते हैं। फ्लाइट की टिकट की मनमर्जी कीमत वसूली जा सकती है। …लेकिन केंद्र सरकार ने फ्लाइट की टिकट की कीमत तय कर दी है। मतलब कोई भी मनमर्जी तरीके से एयरलाइंस कंपनियां टिकट की कीमत निर्धारित नहीं कर सकेगी।

दरअसल 25 मई से देश में घरेलू हवाई उड़ानों को शुरू किया जा रहा हैं. केंद्रीय नागरिक उड्ड्यन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज इसी सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इससे जुड़ी अहम जानकारियां साझा की हैं. बता दें कि कल उन्होंने इस बात का एलान किया था कि 25 मई यानी आगामी सोमवार से देश में डॉमेस्टिक फ्लाइट्स का संचाल क्रमिक तरीके से शुरू किया जाएगा. इसके लिए एयपोर्ट्स और एयरलाइंस कंपनियों को तैयारी करने के लिए सूचित किया जा रहा है.

हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि घरेलू उड़ानों को चलाने के लिए अधिकतम और न्यूनतम किराए की सीमा तय की गई है जिसका सभी एयरलाइंस को पालन करना होगा. उदाहरण के लिए दिल्ली और मुंबई के बीच 90 से 120 मिनट की उड़ान का कम से कम किराया 3500 रुपये होगा और अधिकतम किराया 10,000 रुपये होगा. ये नियम फिलहाल 3 महीने के लिए होगा जो 24 अगस्त की आधी रात तक लागू रहेगा.

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