सोशल मीडिया अकाउंट को आधार और पैन कार्ड से जोड़ने वाली याचिका खारिज

दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत ने करोड़ों सोशल मीडिया यूजर्स को बड़ी राहत देते हुए उनके सोशल मीडिया अकाउंट को आधार कार्ड और पैन कार्ड से जोड़ने वाली याचिका को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर विचार करने से इंंकार कर दिया। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट को आधार, पैन या मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने का आदेश देने का अनुरोध करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए इस मामले में दखल देने से इंकार कर दिया।
गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर लाखों की तादाद में फर्जी अकाउंट हैं। जिनपर अंकुश लगाने के लिये याची ने निर्देश देने का दिल्ली हाईकोर्ट से अनुरोध किया था। जिसपर किसी किस्म के आदेश या गाइडलाइंस जारी करने से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए किसी किस्म के दखल से इंकार कर दिया। ये देश के करोड़ों सोशल मीडिया यूजर्स के लिए राहत भरी खबर है।

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