अब नहीं रहेगा टोटल लॉकडाउन, दुकानों की टाइमिंग भी फिक्स, जानें शादी के नए नियम

रायपुर. लॉकडाउन 4.0 (Lockdown 4.0) खत्म होने की ओर है. ऐसे में राज्य सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ लोगों को राहत देने बड़ी रियायतों की सौगात दी है. सरकार के मुताबिक अब बाजार और दुकानों का हफ्ते में 06 दिन खोला जा सकता है. शासकीय कार्यालय भी इसी हिसाब से खुलेंगे. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) की अध्यक्षता में कुछ दिन पहले आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक मई महीने के अंतिम शनिवार-रविवार को होने वाले टोटल लॉकडाउन को निरस्त कर दिया गया है, इसलिए अब आने वाले शनिवार और रविवार को पूर्ण लाॅकडाउन नहीं रहेगा.

सरकार के मुताबिक सभी दुकानें और संस्थान जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय या राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित नहीं हैं वे हफ्ते के 6 दिन सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुली रहेंगी. दुकानें और व्यावसायिक संस्थान पहले की तरह खुलेंगी लेकिन वर्तमान में जारी समय सीमा और साप्ताहिक अवकाश का पालन करना होगा bazaar पूर्व में निर्धारित दिन और व्यवस्था के अनुसार वर्तमान में तय समय के अनुसार खोले जाएंगे. सरकार के मुताबिक बाजारों में भीड़ को कम करने के लिए स्थानीय स्तर पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी.

 

कंटेनमेंट जोन के लिए सख्त नियम
रेड और आरेंज जोन का निर्धारण स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाएगा, लेकिन contentment zon की सीमा का निर्धारण जिला कलेक्टरों द्वारा किया जाएगा. बैठक में यह भी निर्णय भी लिया गया कि स्कूलों को एक जुलाई से प्रारंभ किया जाए, इसलिए स्कूल खुलने से पहले स्कूलों से क्वारंटाइन सुविधा हटाकर बिल्डिंग की सैनिटाइजेशन स्वास्थ्य विभाग द्वारा कराई जाए.
विवाह और अंतिम संस्कार
विवाह और अंतिम संस्कार के लिए अनुमति का अधिकार एसडीएम और तहसीलदारों को देने का निर्णय लिया गया है. विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी. सरकार का कहना है कि प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाले श्रमिकों को क्वारंटाइन में नहीं रखा जाए. वहीं पिछले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ से दूसरे राज्यों में जा चुके श्रमिकों को यह छूट नहीं मिलेगी. कंटेनमेंट जोन को छोड़कर जिले में सभी शासकीय कार्यालय संचालित होंगे.

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