नई दिल्ली । अनलॉक-1 का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। देश में धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, होटल और मॉल खुल जाएंगे। केन्द्र सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन जारी की है। इन जगहों पर किस तरह के नियमों का पालन करना होगा। राज्यों मं आज से होटल, रेस्टोरेंट और मॉल्स खुल जाएंगे हालांकि राज्य सरकारों की गाइडलाइन के मुताबिक ये स्थल खोले जाएंगे। देश में 820 दर्शनीय स्थलों को खोले जाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
धार्मिक स्थलों खुलेंगे लेकिन निम्न निर्देशों का पालन अनिवार्य-
बिना मास्क नहीं मिलेगा प्रवेश…
थोड़े-थोड़े श्रद्धालुओं को अलग-अलग समय में प्रवेश…
प्रवेश द्वार पर सेनेटाइजर का इंतजाम करना होगा…
कतार में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़ा होना होगा…
दान देते समय सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा…
आने-जाने के रास्ते अलग-अलग रहेंगे…
प्रवेश से पहले हाथ-पैर साबुन से धोने होंगे…
जूते-चप्पल गाड़ी में उतारने होंगे या खुद जूताघर में रखने होंगे…
मूर्तियां और ग्रंथ नहीं छू सकेंगे…
घंटियां नहीं बजा सकेंगे…
भजन मंडलियों पर रोक, रिकॉर्डेड संगीत चलेगा…
बैठकर पूजा करने के लिए घर से चटाई लानी होगी…
प्रसाद बांटने और जल छिड़कने पर रोक…
