रायपुर : मृतकों के परिजनों को 12 लाख रूपए की सहायता

रायपुर 17 जुलाई 2020

राज्य शासन द्वारा संाप काटने, आकाशीय बिजली गिरने आदि कारणों से जनहानि होने पर मृतकों के निकटम परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाती है । कांकेर जिले में सर्प काटने एवं आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु होने के प्रकरण में मृतकों के निकटतम परिजनों को कुल 12 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी गई है।
कलेक्टर द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में दिए गए प्रावधानों के तहत तहसील भानुप्रतापपुर के ग्राम घोठा निवासी 27 वर्षीय श्रीमती सांवला उइके की सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम परिजन बालचंद उइके को चार लाख रूपए, दुर्गूकोंदल तहसील के ग्राम दोड़देकादर निवासी 45 वर्षीय श्रीमती सोनीबाई यादव की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम वारिस सुकालसिंह यादव के लिए चार लाख रूपए तथा नरहरपुर तहसील के ग्राम चोरिया निवासी 40 वर्षीय सुखदेव मरकाम की सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनकी पत्नी श्रीमती सुखिया बाई मरकाम के लिए चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।

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