नगर पालिका और पंचायतों से लेनी होगी अनुमति…4 फीट से ऊंची नहीं होंगी गणेश प्रतिमाएं….

कंटेनमेंट घोषित होने पर तत्काल स्थगित करनी होगी मूर्ति पूजा

छत्तीसगढ़। गणेश प्रतिमा बनाने को लेकर कलेक्टर ने निर्देश जारी किया है। शहरों में 4 फीट से अधिक ऊंचाई तक की गणेश मूर्ति रखने पर मनाही है। मतलब साफ है कि 4 फीट तक की प्रतिमाएं स्थापित करनी होगी।

इसके साथ ही अब समितियों को नगर पालिका और नगर पंचायतों से मूर्ति स्थापना की अनुमति लेनी होगी।

निर्देश यह भी है कि कंटेनमेंट जोन घोषित होने पर मूर्ति पूजा तुरन्त स्थगित करना होगा। साथ ही घरों में भी मूर्ति रखने की अनुमति लेनी होगी।

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