छत्तीसगढ़: 16 से 23 अगस्त तक लॉकडाउन की घोषणा…कलेक्टर ने जारी किया आदेश

रायगढ़। कलेक्टर ने जिले में 16.08.2020 रात्रि 12.00 बजे से दिनांक 23.08.2020 रात्रि 11.59 बजे तक लॉकडाउन की घोषणा की है. आदेशानुसार रायगढ़ नगर पालिक निगम, नगर पंचायत सरिया, एवं नगर पंचायत धरमजयगढ क्षेत्र के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को आमजन हेतु उक्त अवधि तक के लिए बंद किया गया है।और सभी पदाधिकारी तथा कर्मी न्यूनतम क्षमता के साथ शासकीय कार्यों का निष्पादन करेंगे। जिले के नगरीय क्षेत्रों में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो-रिक्शा. बसें. ई-रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल हैं, के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हों, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तात्कालीक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छुट रहेगी। आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर सभी सीमाओं को एतदद्वारा सील किया जाता है।

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