रायपुर : संभागीय उड़नदस्ता रायपुर उपायुक्त आबकारी श्री आर.एस. ठाकुर के निर्देश पर 2 अगस्त को आबकारी टीम द्वारा महासमुंद जिले के बागबाहरा में दबिश देकर दो स्थानों पर छापामारी कार्यवाही की गई। कार्रवाई के दौरान बागबाहरा के आरोपी श्री सतवीर पिता श्री इंदरसिंह दुवा उम्र 33 पता वार्ड नं. 8 पेट्रोल पंप के बाजू के कब्जे से 480 नग देशी, विदेशी मदिरा पाव तथा 30 नग बीयर की बोतल कुल मात्रा 105.9 बल्क लीटर बरामद की गई है। इसी तरह आरोपी जगजोत सिंह दुवा पिता इंद्रजीत उम्र 20 वार्ड नं. 8 बागबाहरा के पास से 252 नग देशी व विदेशी मदिरा पाव जप्त किया गया। कुल मात्रा 45.36 बल्क लीटर है। दोनों आरोपियों के द्वारा अवैध रूप से मदिरा धारण करते पाए जाने पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के धारा 34(2) व 59(क) के तहत गैरजमानती अपराध पंजीबद्ध कर मुख्य न्यायाधीस महासमुंद के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमांड में आरोपी को महासमुंद जेल में भेजा गया। इसी तारतम्य में 2 अगस्त को संभागीय उड़नदस्ता आबकारी टीम द्वारा गरियाबंद जिला के ग्राम बासीन में अन्य प्रांत के अज्ञात 163 नग विदेशी मदिरा गोवा भी जप्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आबकारी आयुक्त छ.ग. के आदेशानुसार लगातार संभागीय उड़नदस्ता रायपुर की टीम द्वारा अन्य प्रांत की मदिरा व अवैध मदिरा के विरूद्ध सघन कार्यवाही जारी रखी गई है। इस कार्रवाई में आबकारी टीम के आबकारी उप निरीक्षक श्री अजय पाण्डेय आबकारी स्टाफ श्री पुरषोत्तम साकार, श्री राजेश पटेल, श्री बनवारी पाण्डेय, श्री देवेन्द्र तिवारी और श्री भरतभूषण सोनी थे।
अवैध मदिरा भण्डारण पर छापामार कार्रवाई जारी
