नयी दिल्ली 22 अगस्त 2020। किसी भी नागरिक को प्रदेश के भीतर एवं बाहर आने जाने से नहीं रोका जा सकता। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते अधिकतर राज्यों में ट्रकों के आवागमन पर रोक लगाई जा रही थी। इसके चलते गृह मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखकर सरकार के दिशा निर्देश मानने को कहा गया है। सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि पड़ोसी देशों के साथ समझौते के तहत सीमा पार व्यापार के लिए व्यक्तियों या सामान के आवागमन के वास्ते अलग से अनुमति, मंजूरी या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी।
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रटरी को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य के अंदर और राज्य के बाहर के आवागमन पर रोक नहीं लगनी चाहिए। ऐसा करने पर यह गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का उल्लंघन होगा।अजय भल्ला ने कहा कि स्थानीय, अंतरराज्यीय स्तर पर आवागमन में रोक लगने से सप्लाइ चेन पर असर पड़ रहा है और आर्थिक स्तर पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। गृह सचिव ने कहा कि ऐसे प्रतिबंध आपदा प्रबंधन कानून 2005 के प्रावधानों के तहत गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के समान हैं।
