रायपुर : प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में नामांकित पार्षदों का मनोनयन : नगरीय प्रशासन विभाग से आदेश जारी

रायपुर, 17 सितम्बर 2020

नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया के मार्गदर्शन में राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 9 की उप धारा (एक) की खंड (ग) एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 19 की धारा (एक) खंड (ग) में प्रदत्त शक्तियों के तहत निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में नामांकित पार्षदों (निर्दिष्ट व्यक्तियों) को आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से मनोनयन किया गया है-
सूची इस प्रकार है

आदेश-1…pdf

आदेश-2…pdf

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