छत्तीसगढ़। रायपुर कलेक्टर ने क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए कड़े निर्देश जारी किया है. आदेशानुसार कार्यक्रम का वीडियोग्राफी करना अनिवार्य है। कार्यक्रम का आयोजन खुले एवं सार्वजनिक स्थान में न किया जाये। कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार के जुलूस, सभा, रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जावे। कार्यक्रम स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 200 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेगें । कार्यकम का आयोजन रात्रि 12.30 बजे तक समाप्त किया जावे।
बिना अनुमति के कार्यक्रम का आयोजन न किया जाये। छोटे बच्चों एवं अधिक उम्र के बुजुर्ग व्यक्तियों को आयोजन में शामिल न किया जाये।
