1998 बैच के शिक्षाकर्मियों को मिल सकती है पुरानी पेंशन, लागू करने दिए निर्देश

बिलासपुर। आधा दर्जन से ज्यादा सहायक शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने बेमेतरा जिले के डीईओ, जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने निर्देश दिए है। हाईकोर्ट से जारी निर्देश को अंत में अवश्य देखें। बेमेतरा के बेरला निवासी नन्द किशोर, सुन्दर सिंह साहू, हुमन लाल देवांगन , युवराज सिंह बनाफर, टीका राम साहू सहित अन्य शिक्षकों ने वकील अब्दुल वहाब खान के जरिये हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि वर्ष 1998 से सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत है। याचिका के अनुसार उनका संविलियन स्कूल शिक्षा विभाग में कर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि उनके वेतन से जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा के द्वारा नेशनल पेंशन योजना वर्ष 2004 का हवाला देते हुए बिना उनके सहमति के राशि कटौती की जा रही है। जबकि उक्त योजना सेवानिवृत्ति बचत खाता से सम्बंधित है जो स्वेच्छा पर आधारित है। उक्त योजना के प्रारम्भ होने की तिथि 01 जनवरी 2004 के बाद शासकीय सेवाओं में नियुक्त होने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यह योजना अनिवार्य है। जबकि उनकी नियुक्ति वर्ष 1998 में हुई है इसलिए पुरानी पेंशन योजना का ही लाभ मिलना चाहिए। वे नई पेंशन योजना की परिधि में नहीं आते। याचिकाकर्ताओं ने कहा की हम इस योजना के परिधि में नहीं आते इस लिए इस योजना के अंतर्गत खाता भी नहीं खुलवाना चाहते। लेकिन फिर भी विभाग द्वारा उनका भी नाम पेंशन योजना में शामिल कर वेतन से राशि की कटौती शुरू कर दी गयी है। उक्त प्रकरण की सुनवाई हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में हुई। प्रकरण के सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा व बेरला के बीइओ को नोटिस जारी किया है।

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