नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्राहकों के लिए खास योजना शुरू की है. आरबीआई ने ग्राहकों की सुविधा के लिए इंटीग्रेटेड लोकपाल योजना (Integrated Ombudsman Scheme) की शुरुआत की है. ‘एक देश-एक लोकपाल’ जैसे इस सिस्टम है का उद्देश्य ग्राहकों की तरफ से नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज (NBFC) और पेमेंट सर्विस ऑपरेटर्स के खिलाफ आने वाले कंप्लेन पर क्विक एक्शन लेना है.
आरबीआई की ग्राहकों के लिए खास सेवा!
सर्वत्र टेक्नोलॉजीज के फाउंडर, वाइस-चेयरमैन और MD मंदार अगाशे ने बताया, ‘नए-नए तरह के पेमेंट सिस्टम और टेक्नोलॉजी आने के चलते ‘एक देश-एक लोकपाल’ सिस्टम यूजर्स के लिए काफी अहम बूमिका निभाएगा. ग्राहक अब किसी भी बैंक, पेमेंट सिस्टम के खिलाफ एक ही जगह शिकायत दर्ज करा सकेंगे, उसे ट्रैक कर सकेंगे और उस पर फीडबैक हासिल कर सकेंगे. इससे उनके समय के साथ धन की भी बचत होगी. आइए स्टेप-दर-स्टेप प्रक्रिया के जरिए जानते हैं कि कस्टमर लोकपाल सिस्टम में कैसे शिकायत दर्ज करा सकते हैं.’
जानिए कहां और कैसे करें शिकायत
– लोकपाल के पास आप कई तरह से शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
– ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए वेबसाइट https://cms
ये जानकारियां देना है अनिवार्य
– शिकायत दर्ज करने के लिए आप अपने कार्ड नंबर/लोन/बैंक अकाउंट की जानकारी दें.
– अब शिकायत की कैटेगरी चुनें.
– इसके बाद, एक उपयुक्त सब-कैटेगरी चुनें.
– शिकायत का तथ्यात्मक विवरण दें.
– विवाद की राशि और मांगे गए मुआवजे (यदि कोई हो) का उल्लेख करें.
– शिकायत की समरी देखें और फिर उसे सबमिट करें.
– अपने पास रिकॉर्ड रखने के लिए शिकायत की पीडीएफ कॉपी डाउनलोड करें और सेव करें.
.rbi.org.in पर जाएं.
– या फिर, CRPC@rbi.org.in पर ईमेल के जरिए या टोल फ्री नंबर 14448 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराएं.
– इसके अलावा आप फॉर्म भरकर और चंडीगढ़ में आरबीआई द्वारा स्थापित ‘केंद्रीकृत रसीद और प्रॉसेसिंग सेंटर’ को भेजकर भी अपनी शिकायत भेज सकते हैं.
– इसके बाद, RBI की CMS वेबसाइट पर, शिकायत दर्ज करने के लिए, मोबाइल नंबर को ओटीपी के साथ वेरिफाई करें.
– अब ऑनलाइन फॉर्म पर व्यक्तिगत जानकारी भरें
– अब उस संस्था का चयन करें जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज करना है.
– यहां पहली शिकायत की तारीख के साथ शिकायत के साथ विस्तृत जानकारी दें.
– अब अपनी शिकायत की प्रति अपलोड करें.
