बिलासपुर. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में बीजेपी विधायक (BJP Mla) भीमा मंडावी (Bhima Mandavi) की नक्सली हमले (Naxal Attack) में मौत हो गई थी. इस मामले में राज्य सरकार (State Government) ने हाईकोर्ट (High Court) की सिंगल बेंच द्वारा NIA (National Investigation Agency) के पक्ष में दिए गए आदेश के खिलाफ चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में अपील याचिका लगाई है. राज्य शासन के अपील पर आज यानी शुक्रवार को सुनवाई होगी.
पूरा मामला
बता दें कि बस्तर (Bastar) क्षेत्र के बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की नक्सलियों द्वारा हत्या (Murder) किए जाने के मामले में NIA ने हाईकोर्ट में याचिका (Petition) दायर की थी. हाईकोर्ट ने NIA के पक्ष में फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार और पुलिस को आदेशित किया था कि भीमा मंडावी की मौत से संबंधित सारे दस्तावेज 15 दिनों के अंदर NIA को सौंप दें.
HC के आदेश को राज्य शासन ने अपील के जरिए दी चुनौती
इधर, राज्य शासन ने हाईकोर्ट के इस आदेश को अपील के माध्यम से चुनौती देते हुए अपीलीय याचिका (Appellate petition) प्रस्तुत किया है. आपको बता दें कि पूर्व में NIA ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि मंडावी मौत मामले में राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है. इसके बाद मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य शासन की पुलिसिया जांच पर रोक लगा दी थी. साथ ही हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने NIA की याचिका पर बीते 23 अक्टूबर को भीमा मंडावी की मौत मामले की जांच NIA को सौंप देने का आदेश शासन को दिया था.
