राज्य शासन द्वारा सरपंच पद के आरक्षण की कार्यवाही वर्तमान में अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। इस संबंध में मंत्रालय महानदी भवन से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है । सरपंच पद के आरक्षण की कार्यवाही की प्रस्तावित तिथि पृथक से जारी की जाएगी ।
अब 23 नवंबर को पंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों का होगा आरक्षण….राज्य सरकार ने जारी किया आदेश
