लखनऊ
केंद्र द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के चार और जिलों संतकबीरनगर, कुशीनगर, चंदौली और भदोही में गोंड जाति (धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड) को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देते हुए प्रमाण पत्र जारी करने का फैसला किया है। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने गुरुवार को विधानसभा में यह जानकारी दी।
प्रमुख सचिव समाज कल्याण डा. हरिओम ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा संविधान (अनुसूचित जाति) व (अनुसूचित जनजातियां) उत्तर प्रदेश के क्रम में (अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां) आदेश द्वितीय संशोधन को मंजूरी दे दी है।
इसमें उत्तर प्रदेश में गोंड (धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड) को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने कर दिया है। इसके आधार पर मिर्जापुर व सोनभद्र के साथ अब चार और जिलों संतकबीरनगर, कुशीनगर, चंदौली व भदोही में निवास करने वाली इन जातियों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
