अधिक दर पर मदिरा विक्रय पर अंकुश लगाने सख्त निर्देश जारी

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार अधिक दर पर मदिरा विक्रय पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने हेतु जिले के प्रभारी अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए गए है। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशानुसार ग्राहकों की जानकारी हेतु सभी मदिरा दुकानों में सुस्पष्ट, दृष्टिगोचर पटल पर गत वर्ष एवं वर्तमान वर्ष की मदिरा विक्रय दर अंकित करने के निर्देश दिए गए है। साथ ही अधिक दर पर मदिरा विक्रय की सूचना दिए जाने हेतु टोल फ्री नम्बर 14405 का उल्लेख भी स्पष्ट रूप से किए जाने के निर्देश दिए गए है।
मदिरा दुकानों पर वर्तमान और गत वर्ष की विक्रय दर प्रदर्शित करने के निर्देश
मदिरा शीशियों को स्केन कर बिल के साथ विक्रय करने तथा ग्राहकों की भीड़ पर नियंत्रण हेतु काउन्टर सुविधा बढ़ाने की व्यवस्था करने हेतु भी निर्देशित किया गया है। अधिक दर पर मदिरा विक्रय के रोकथाम के लिए सघन जांच उच्च अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। इसके उपरान्त भी अधिक दर पर मदिरा विक्रय की पुष्टि होने पर जिले के प्रभारी अधिकारी तथा दुकान प्रभारी के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।

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