रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की घंटी बज वाई है। इसके साथ साथ ही राज्य में आचार संहिता प्रभावी हो गई। निकायों के चुनाव के लिए मतदान 21 दिसंबर को होगा और 25 दिसंबर को मतपत्रों की गिनती की जाएगी। सोमवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने एक प्रेस वार्ता के दौरान राज्य में चुनाव तिथि का ऐलान किया। इसके साथ ही राज्य में आचार संहिता भी लागू हो गई है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में नगरीय निकाय चुनावों को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सोमवार की दोपहर तीन बजे राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह प्रेसवार्ता में मतदान की तारीखों की घोषणा की। इसके साथ ही राज्य में आचार संहित लग गई है।
राज्य में कुल 169 नगरीय निकायों में से कुल 155 निकायों में चुनाव होना है जिनमें 10 निगर निगम, 38 नगर पालिकाएं और 103 नगर पंचायतें शामिल हैं। इस बार नगर निगमों में महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होने वाला है। यानी निगम में जीत कर आने वाले पार्षद अपने बीच से ही महापौर का चुनाव करेंगे।
राज्य में सिर्फ एक चरण में पूरा चुनाव कार्यक्रम संपन्न् होगा। राज्य में नगरीय निकायों के लिए मतदान करने वाले कुल 3982601 मतदाता हैं जिनके लिए 5406 मतदान केंद्र राज्य भर में बनाए जाएंगे। इसके साथ ही भिलाई और बिरगांव के 3 वार्डों के लिए उपचुनाव भी होंगे।
राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि 30 नवंबर को चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी और इसी दिन से नामांकन शुरू हो जाएंगे। 6 दिसंबर नामांकन की अंतिम तिथि तय की गई है। 7 दिसंबर को स्कूटनी और 9 दिसंबर तक नाम वापसी का समय होगा।
सूची का अंतिम प्रकाशन 9 दिसंबर को कर दिया जाएगा। नक्सल प्रभावित कांकेर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा में 21 दिसंबर को सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा, जबकि अन्य निकायों में मतदान का समय सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगा।
बता दें कि इस वर्ष नगरीय निकाय चुनावों में लंबे अरसे के बाद ईवीएम की बजाए मतपत्रों की पुरानी प्रणाली से मतदान होगा। इस प्रक्रिया में लंबा समय लगता है और लंबे अरसे के बाद एक बार फिर इस तरह चुनाव होना अपने आप में रोचक होगा। प्रशासन ने भी इसके लिए अपने स्तर पर निकाय चुनावों को लेकर तैयारी पूरी कर ली है।