RBI : ATM में कैश न होने पर अब बैंक को लगेगा जुर्माना

नई दिल्ली : रिजर्व बैंक (RBI) ने एटीएम (ATM) में कैश की किल्लत को देखते हुए बैंकों को कड़े निर्देश जारी किए हैं. RBI का कहना है कि अगर अब किसी एटीएम में 3 घंटे से ज्यादा कैश नहीं रहेगा तो बैंक पर जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं ATM की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भी RBI ने कदम उठाए हैं. RBI ने सभी बैंकों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके ATM दीवार या जमीन से लगे हुए हों. इसे सितंबर 2019 के अंत तक हर हाल में सभी बैंकों को पूरा करना है. हालांकि आरबीआई के मुताबिक इस नियम से अत्यधिक सुरक्षा वाले क्षेत्रों से छूट मिलेगी.

बैंकों के पास ATM में कितना कैश है उसकी जानकारी के लिए पूरा सिस्टम है. दरअसल, ATM में जो सेंसर लगा होता है उसके जरिए बैंकों को रियल टाइम बेसिस पर ATM में कितना कैश बचा है, कब तक खाली होने जा रहा है और कितनी रकम डालनी है, इसकी पूरी जानकारी रहती है।

RBI यह चाहता है कि जब बैंकों को ATM में कैश के बारे में सभी जानकारी है, तो बैंक ATM में कैश डालने मे भी तत्परता दिखाये।

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