एल.बी. संवर्ग के व्याख्याताओं का समूह बीमा योजना में 360 रूपए मासिक कटौती के निर्देश

रायपुर : एल.बी. संवर्ग के व्याख्याताओं का समूह बीमा योजना में 360 रूपए मासिक कटौती की जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इस संबंध में सभी संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना के अंतर्गत 1 जुलाई 2017 से द्वितीय श्रेणी कर्मचारी वर्ग के लिए 360 रूपए अभिदान प्रतिमाह की दरें निर्धारित की गई हैं। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के बाह्य रोगी के रूप में कराए गए उपचार के एवज में प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता स्वीकृत किया जाता है।
छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसार व्याख्याता का पद द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत होने के कारण एल.बी. संवर्ग के व्याख्याताओं को चिकित्सा भत्ता की पात्रता नहीं है। यदि एल.बी. संवर्ग के व्याख्याताओं को चिकित्सा भत्ता दिया जा रहा है तो इसे तत्काल बंद किया जाए और समूह बीमा योजना में अंशदान 360 रूपए प्रतिमाह की कटौती की जाए।

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