रायपुर, 25 फरवरी 2020
राज्य में वर्ष 2019-20 के बजट में प्रावधानिक राशि से 28 फरवरी 2020 के पश्चात् क्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। इस आशय का परिपत्र मंत्रालय (महानदी भवन) स्थित वित्त विभाग द्वारा शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर, संभागीय आयुक्त, विभागाध्यक्ष तथा जिला कलेक्टरों को जारी कर दिया गया है।
परिपत्र के माध्यम से राज्य की वित्तीय स्थिति को संतुलित बनाए रखने के लिए स्थाई निर्देश प्रसारित किए गए हैं। उसके पश्चात् भी यह देखा गया है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में अनेक विभागों द्वारा जल्दबाजी में केवल बजट उपयोग करने की दृष्टि से आवश्यकता न होने पर भी सामग्री क्रय की जाती है। जिससे शासन की राशि अनावश्यक रूप से अवरूद्ध हो जाती है, जो शासन के हित में नहीं है।
परिपत्र में जारी यह प्रतिबंध केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना, केन्द्र प्रवर्तित योजन, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना, केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान, नाबार्ड पोषित योजना एवं अतिरिक्त तथा विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए क्रय की जाने वाली सामग्री में लागू नहीं होगा। इसी तरह निर्माण विभागों से संबंधित चालू परियोजनाओं में भंडार की स्थिति का आंकलन करने के उपरांत आगामी एक माह में उपयोग आने वाली सामग्री में भी लागू नहीं होगा। इसके अलावा जेलों, शासकीय एवं राज्य कर्मचारी बीमा योजना के अंतर्गत चल रहे अस्पतालों तथा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित छात्रावासों तथा आश्रमों में भोजन, कपड़ा, दवाईयों का क्रय तथा अन्य प्रासंगिक व्यय और पोषण आहार के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रदाय किए जा रहे खाद्यान्न का क्रय तथा परिवहन में प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
आसवनियों से खरीदी गई देशी मदिरा का क्रय और पेट्रोल, डीजल तथा वाहन मरम्मत से संबंधित क्रय में प्रतिबंध लागू नहीं होगा। लेखन सामग्री से संबंधित क्रय के रूपए 5 हजार रूपए तक के और 5 हजार रूपए तक अन्य आकस्मिक क्रय के देयक और 28 फरवरी 2020 अथवा इसके पश्चात् वित्त विभाग द्वारा दी गई स्वीकृति से किए गए क्रय में भी प्रतिबंध लागू नहीं होगा। उक्त निर्देशों में किसी प्रकार का शिथिलीकरण केवल वित्त विभाग की अनुमति से ही किया जा सकेगा।