मुंगेली : जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित : 10 वीं एवं 12 वीं की बोर्ड की परीक्षाएं होगी प्रारंभ

मुंगेली 26 फरवरी 2020

माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं सीबीएससी की 10 वीं एवं 12 वीं की बोर्ड परीक्षाएं 2 मार्च 2020 से  प्रारंभ हो रही है। क्षेत्र में वैवाहिक कार्य, जुलूस, आम सभा, रैली, प्रचार माध्यमों आदि के लिये ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र के सड़क, बस्तियों, गलियों, मोहल्लों, कालोनियों में बहुत ऊंची आवाज पर लाउड स्पीकर/डीजे के प्रयोग से विद्यार्थी वर्ग का अध्ययन कार्य बाधित होता है। लाउड स्पीकर पर आबाध रूप से किये जाने वाले शोर गुल से वृद्ध, दुर्बल एवं बीमार व्यक्तियों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतएव कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं सीबीएससी की 10 वीं एवं 12 वीं की बोर्ड परीक्षाएं तथा विश्वविद्यालयीन परीक्षाएं को मद्देनजर रखते हुए छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 04 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण मुंगेली जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाना अथवा करवाया जाना पूर्ण रूप से निषिद्ध किया है।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग विशेष परिस्थितियों में अनुमति लेकर किया जा सकेगा, किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किये जायेंगे। लोक शांति को देखते हुए लम्बे चोंगे वाले लाउड स्पीकर का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। एक से अधिक लाउड स्पीकर समूह में लगाया जाना भी प्रतिबंधित किया गया है। आवश्यक परिस्थितियों में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के लिए अनुमति जिला मुख्यालय पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी मुंगेली एवं मुख्यालयों पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील मुख्यालयों में तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, उप तहसील मुख्यालयों में अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी तथा जहां उपरोक्त मुख्यालय ना हो वहां ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संबंधित थाना प्रभारी की लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी के समक्ष अनुमति प्राप्त कर सामान्यतः किया जा सकता है, परन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, रिहायती क्षेत्रों, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगर पालिका परिषद, जनपद पंचायत एवं अन्य किसी स्थानीय निकाय के कार्यालयों-बैंक, पोस्ट आफिस, दूरभाष केन्द्र, आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी प्रतिबंधित किया गया है। अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त कर धीमी गति में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जा सकेगा, किन्तु उपरोक्तानुसार सक्षम अधिकारी इस प्रकार की अनुमति देने के पूर्व क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों, जनसुविधाओं एवं लोकशांति आदि का पूर्ण परीक्षण कर तथा अपने विवेक का समुचित प्रयोग कर ही लिखित अनुमति देंगे। रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः बाधित रहेगा। यह प्रतिबंधित आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं 31 मार्च  2020 तक सम्पूर्ण मुंगेली जिले में प्रभावशील रहेगा।

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