हाई कोर्ट ने फ़िल्म अभिनेता “आमिर खान को” भारत में रहने पर डर लगता है के बयान पर नोटिस जारी

बिलासपुर। (कमलेश शर्मा )हाई कोर्ट ने “भारत में रहने से डर लगता है”को लेकर दाखिल याचिका में फ़िल्म अभिनेता आमिर खान को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
2016 में फ़िल्म अभिनेता आमिर खान ने एक बयान दिया था जिसमे कहा गया कि अब भारत में रहने से मेरी पत्नी को डर लगता है, मै भी उससे सहमत हूं। मुझे भी ऐसा लगता है। अभिनेता के इस बयान को समाज में वैमनस्यता फैलाने को लेकर रायपुर निवासी दीपक दीवान ने धारा 153 (ए) 153 (बी) के तहत सीजीएम कोर्ट में परिवाद पेश किया। सीजीएम ने पुरानी बस्ती थाना को नोटिस जारी कर जांच प्रतिवेदन पेश करने का आदेश दिया। पुलिस प्रतिवेदन पेश होने के बाद न्यायालय ने यह कहते हुए परिवाद को ख़ारिज किया कि परिवाद पेश करने से पहले केंद्र, राज्य शासन व् कोर्ट से अनुमति नही ली गई है। इसके खिलाफ परिवादी ने सत्र न्यायालय में अपील की सत्र न्यायालय से अपील खारिज होने पर हाई कोर्ट में अधिवक्ता अमिकान्त तिवारी के माध्यम से याचिका दाखिल की गई। याचिका में कहा गया कि कोर्ट ने केंद्र, राज्य व् कोर्ट से अनुमति नही लेने के आधार पर परिवाद को ख़ारिज किया किन्तु पुलिस प्रतिवेदन जिसमे कहा गया कि यह प्रथम दृष्टि में संज्ञेय अपराध है उसे नही देखा गया है। जस्टिस संजय के अग्रवाल ने याचिका को सुनवाई के लिये स्वीकार कर अभिनेता आमिर खान सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई अप्रेल में होगी।

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