कोरोना वायरसः यूपी सरकार का फैसला, जेलों में बंद 11 हजार कैदियों को मिलेगी 2 माह की पैरोल

सार

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रदेश की जेलों में बंद 11 हजार कैदियों को दो माह की पैरोल पर रिहा करने का आदेश जारी किया है। इसमें साढे़ आठ हजार विचाराधीन कैदी हैं और ढाई हजार सजायाफ्ता कैदी शामिल हैं।

विस्तार

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रदेश की जेलों में बंद 11 हजार कैदियों को दो माह की पैरोल पर रिहा करने का आदेश जारी किया है। इसमें साढे़ आठ हजार विचाराधीन कैदी हैं और ढाई हजार सजायाफ्ता कैदी शामिल हैं।

वहीं, शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार प्रदेश के लोगों से अपील की कि वे कोरोना वायरस के मद्देनजर लागू लॉकडाउन में सहयोग करें, क्योंकि यह आपके और सभी के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है।सीएम योगी ने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश विधिक सेवा और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार कुमार अवस्थी व डीजी जेल आनंद कुमार की कमेटी ने बंदियों की रिहाई पर विचार किया है। इसके बाद निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद करीब 11 हजार बंदियों को पैरोल या जमानत देकर तय समय के लिए रिहा किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि पैरोल सामान्य प्रक्रिया के तहत दिया जाएगा और जमानत के लिए जिला जज संबंधित जेलों में जाकर यह बेल उपलब्ध कराएंगे। यह प्रक्रिया तत्काल शुरू होने जा रही है।

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