स्कूल, कालेज व शैक्षणिक संस्थाओं के खुलने का अब रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने भी इस बात के संकेत दे दिये हैं कि अनलॉक के दूसरे चरण में शैक्षणिक संस्थाओं को खोलने पर निर्णय लिया जायेगा। इससे पहले शनिवार को देश में कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन को सरकार ने 30 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है. हालांकि इस बार सरकार ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर मॉल और रेस्टोरेंट को भी खोलने की इजाजत दे दी है. अब 8 जून से मॉल और रेस्टोरेंट खुल सकेंगे. गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों को फिर से खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए. ये दिशानिर्देश 1 जून, 2020 से लागू होंगे और 30 जून, 2020 तक प्रभावी रहेंगे. लॉकडाउन के इस पांचवें चरण में सरकार ने कंटेनमेंट जोन से बाहर लगभग हर तरह की गतिविधियों को खोलने की इजाजत दी है.
1 जुलाई से अनलॉक-2 की शुरुआत होगी, इसके तहत स्कूल, कालेज व शैक्षणिक संस्थाएं खुलेंगी। शैक्षणिक संस्थाओं को खोलने का पूरा अधिकार राज्य सरकार के पास होगा। अनलॉक-2 पर फैसला जून के दूसरे सप्ताह में लिया जायेगा। माना जा रहा है कि जुलाई से स्कूल-कालेज व कोचिंग संस्थाएं खुल सकती है। हालांकि इससे पहले ही छत्तीसगढ़ सरकार जुलाई में स्कूल-कालेज खोलने के संकेत दे चुकी है।
किन-किन चरणों में क्या-क्या खुलेगा..
1. पहले चरण में इन गतिविधियों को 8 जून से शुरू किया जाएगा: धार्मिक स्थल ,होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी सर्विस, शॉपिंग मॉल. हालांकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इनके लिए एसओपी जारी करेगा।