रायपुर : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषकों को फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2019 तक निर्धारित किया गया है। किसानों के अपने खरीफ मौसम के फसल का बीमा कराने पर उन्हें प्राकृतिक आपदा से होने वाले फसल क्षति से राहत राशि प्राप्त होगी। संयुक्त संचालक कृषि ने प्रदेश के अऋणी कृषकों से अपील की है कि नियत तिथि के पूर्व अधिक से अधिक अऋणी कृषक योजना के अंतर्गत अधिसूचित फसलों का बीमा कराएं।
संयुक्त संचालक कृषि ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राज्य के अधिक से अधिक किसानों को फसल बीमा का लाभ प्राप्त किए जाने के लिए शासकीय विभाग, बैंक, वित्तीय संस्थाएं और कार्य करने वाली बीमा कंपनी द्वारा प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।