रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी में चयनित कर्मचारियों व अधिकारियों को 3 साल तक प्रोबेशन पर रहना होगा। वहीं राज्य सरकार के GAD विभाग ने सीधी भर्ती से चयनित शासकीय कर्मचारियों को तीन साल तक दिए जाने वाले स्टायपंड को लेकर संशोधित आदेश जारी किया है।
नई अधिसूचना के मुताबिक 3 साल के प्रोबेशन पीरियड में पहले साल नवनियुक्त शासकीय कर्मचारी-अधिकारी को पद के न्यूनतम वेतनमान का 70 फीसदी, दूसरे साल में 80 फीसदी और तीसरे साल में 90 फीसदी स्टायपंड दिया जाएगा।
इस दौरान स्टायपेंड के साथ-साथ दूसरे भत्ते शासकीय सेवकों की तरह ही दिए जाएंगे। ये आदेश सीधी भर्ती के पदों पर चयनित सेवकों में PSC से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर भी लागू होगा।