रायपुर : राज्य शासन के जनसम्पर्क विभाग ने नये विज्ञापन नियम लागू कर दिये हैं। छत्तीसगढ़ राजपत्र Chhattisgarh Gazette में विज्ञापन संबधी नियमावली 2019 Advertisement Rules की अधिसूचना के प्रकाशन Published के साथ ही ये प्रभावशील हो गये हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप प्रिंट मीडिया Print Media में राज्य दर को पहले की दर की तुलना में दो गुना कर किया गया है। साथ ही डिजीटल माध्यम की उपयोगिता को देखते हुए न्यूज वेबसाईटों News Websites के लिए भी मापदंड तय कर दिये गये हैं। इसके अनुसार एक वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके वेबसाईटों को प्रति माह न्यूनतम दस हजार की यूनिक यूजर संख्या Unique User Count होने पर विज्ञापन दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा। इसके लिए निर्धारित प्रपत्र में आॅनलाईन आवेदन लिया जायेगा। सोशल-मीडिया Social Media के विभिन्न माध्यमों में आवश्यकता के आधार पर विज्ञापन जारी किया जा सकेगा। विज्ञापन संबंधी नियमावली में प्रिन्ट मीडिया Print Media, इलेक्ट्रानिक मीडिया Electronic Media, सोशल मीडिया Social Media, न्यूज वेबसाईटों/न्यूज पोर्टलों News Websites / News Portals के लिए स्पष्ट प्रावधान किया गया है। विज्ञापन नियमावली 2019 को वेबसाईट dprcg.gov.in और cg.nic.in/dpr पर देखा जा सकता है।
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