राज्यसभा में बना रिकॉर्ड, साढ़े 3 घंटे में दी गई 7 बिलों को मंजूरी

संसद का मानसून सत्र जारी है. मंगलवार यानी 22 सितंबर राज्‍यसभा के लिए काफी अच्छा दिन रहा. राज्यसभा में विपक्षी नेताओं के हंगामे सांसदों के निलंबन वापसी की मांग के बीच रिकॉर्ड 3.30 घंटे में 7 विधेयकों को पारित किया गया. पारित विधेयकों में विवादास्पद आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 शामिल रहा. हालांकि इन विधेयकों को पास कराने के लिए राज्यसभा की कार्यवाही का वक्त एक घंटे बढ़ाया गया. लोकसभा से इन बिलों को पहले ही मंजूरी मिल चुकी थी.

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020:- इस विधेयक मंगलवार को ध्वनिमत से राज्यसभा में पारित हो गया. इस विधेयक में अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज एवं आलू जैसे कृषि एवं बागवानी उत्पादों को आवश्यक वस्तु की सूची से हटाने का प्रावधान किया गया है. विधेयक को लोकसभा की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है. यह विधेयक कोरोना काल में पांच जून को अधिसूचित आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश-2020 की जगह लेगा.

फॉरेंसिक विज्ञान विवि और राष्ट्रीय रक्षा विवि संबंधी विधेयक:- राज्यसभा ने दो अहम विधेयकों को पारित किया, जिनमें राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित हैं. दोनों विधेयक पर चर्चा के दौरान ज्यादातर विपक्षी दलों के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे. राज्यसभा ने संक्षिप्त चर्चा के बाद विधेयकों मंजूरी दी. लोकसभा दोनों विधेयकों को पहले ही मंजूरी दे दी है.

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून (संशोधन) विधेयक 2020:- संसद ने सार्वजनिक निजी साझेदारी के तहत चल रहे पांच आईआईआईटी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्रदान करने वाले एक अहम विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी. लोकसभा इसे बजट सत्र में ही पारित कर चुकी है. ये पांच आईआईआईटी संस्थान भागलपुर (बिहार), सूरत (गुजरात), रायचुर (कर्नाटक), भोपाल (मध्य प्रदेश) और अगरतला (त्रिपुरा) में स्थापित किए जा चुके हैं. शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यह विधेयक सोमवार को उच्च सदन में चर्चा के लिए रखा था. सदन ने विधेयक को ध्वनिमति से मंजूरी दे दी. इस विधेयक के कानून बनने पर ये संस्थान डिग्री जारी कर सकेंगे.

बैंकिंग नियमन (संशोधन) विधेयक, 2020:- सहकारिता क्षेत्र के बैंकों को बैंकिंग क्षेत्र की नियामक संस्था, भारतीय रिजर्व बैंक के निगरानी दायरे में लाने के प्रावधान वाले एक विधेयक को राज्यसभा ने मंजूरी दी. इस विधेयक का उद्देश्य जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना है. राज्यसभा ने इस प्रवाधान वाले बैंकिंग नियमन (संशोधन) विधेयक 2020 को ध्वनिमत से पारित कर दिया.

कंपनी संशोधन विधेयक-2020:- राज्यसभा ने कंपनी कानून में संशोधन के लिए लाए गए एक विधेयक को मंजूरी दे दी, जो विभिन्न शमनीय (कंपाउंडेबल) कृत्यों को अपराध के दायरे से बाहर करने और देश में कारोबार की सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाया गया है. कंपनी (संशोधन) विधेयक 2020 को राज्यसभा ने संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया. लोकसभा इस विधेयक को 19 सितंबर को पारित कर चुकी है.

कराधान एवं अन्य कानून (निश्चित प्रावधानों में रियायत एवं संशोधन) बिल-2020:- कोरोना वायरस संकट के बीच करदाताओं को कर रिटर्न भरने, पैन को आधार से जोड़ने जैसे कई अनुपालन संबंधी नियमों में राहत देने वाले कराधान विधेयक को राज्यसभा ने मंगलवार को मंजूरी दे दी.

मॉनसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने की संभावना

संसद का मॉनसून सत्र कोरोना वायरस प्रकोप को लेकर चिंताओं के बीच निर्धारित समय से 8 दिन पहले यानी आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जा सकता है. सूत्रों ने बताया कि राज्यसभा की कार्यवाही आज पांच विधेयकों को लेने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जा सकती है. तय समय के अनुसार मॉनसून सत्र एक अक्टूबर तक चलना निर्धारित था.

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