बिलासपुर । राज्य के चर्चित आइपीएस मुकेश गुप्ता, तत्कालीन एसपी रजनीश सिंह समेत कई बड़े अधिकारियों को बुधवार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली हैं।
दरसल दिसंबर 2014 में बिलासपुर जल संसाधन विभाग में ईई आलोक अग्रवाल और उनके भाई पवन अग्रवाल के घर एसीबी ने छापा मारा था। इस छापे को जानबूझकर षड्यंत्र करार देते हुए पवन अग्रवाल ने एक परिवाद पेश किया गया था जहां सीजेएम कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश सुनाया था।
मामले में बिलासपुर के सिविल लाइन थाने में एसीबी अधिकारीयों के पदनाम समेत अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था। जिसमें उत्तरवादी के रूप में चर्चित आईपीएस मुकेश गुप्ता समेत अन्य कई बड़े अधिकारियों के नाम थे। इसको लेकर सभी अधिकारियों ने एफआईआर को निरस्त करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
जिसमे बुधवार को जस्टिस आर.सी.एस सामन्त के सिंगल बेंच ने एफआईआर की कार्यवाई पर रोक लगा दिया है।