क्या पति-पत्नी दोनों ले सकते हैं पीएम किसान योजना से सालाना 6,000 रुपये? जानिए नए नियम

नई दिल्ली. अगर आप पीएम किसान (PM KISAN) योजना के लाभार्थी हैं तो आपके लिए यह काम की खबर हो सकती है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखकर मोदी सरकार ने शुरू की थी. इस योजना के तहत 1 साल में 3 किस्तों में किसानों को सरकार 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता करती है. हर 4 महीने में किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपये ट्रांसफर (PM Kisan Installment) किए जाते हैं. अब तक किसानों के अकाउंट में 9 किस्तों में पैसे भेजे जा चुके हैं, जल्द ही 10 वीं किस्त (PM Kisan 10th installment) आने वाली है.

 

सवाल यह उठता है कि क्या पति-पत्नी अगर दोनों पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अप्लाई कर देते हैं, तो क्या उन्हें फायदा मिलेगा. ऐसे में आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan scheme) के तहत पति-पत्नी में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं. योजना का लाभ एक ही लोगों को मिलता है. अगर दोनों ने अप्लाई कर दिया है. सहायता राशि का फायदा मिल गया है तो पति-पत्नी में से किसी एक को पैसे लौटाने पड़ते हैं.

इन किसानों को मिलता है फायदा
पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सिर्फ उन्हीं किसानों को इसका फायदा मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर यानी 5 एकड़ कृषि योग्य खेती हो. अब सरकार ने जोत की सीमा को खत्म कर दी है. खेती योग्य जमीन जिसके नाम से हैं, उन्हीं को पैसे मिलते हैं, लेकिन अगर कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो उसे पीएम किसान सम्मान निधि से बाहर रखा गया है. इसमें वकील, डॉक्टर, सीए आदि भी इस योजना से बाहर हैं

कब ट्रांसफर की जा सकती है 10वीं किस्‍त
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्‍त के तहत 15 दिसंबर 2021 तक किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपए आने की उम्‍मीद है. साथ ही बताया जा रहा है कि इस बार की किस्त में 2000 के बजाय 4,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे. हालांकि, अभी मोदी सरकार (Modi Government) ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है. इसका फायदा उठाने के लिए आपको पीएम किसान सम्मान निधि के तहत रजिस्ट्रेशन (PM KISAN Registration) कराना होगा.

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