रायपुर – भारत निर्वाचन आयोग ने चित्रकोट उपचुनाव के मद्देनजर एक्जिट पोल के संचालन और प्रकाशन-प्रसारण पर रोक के संबंध में अधिसूचना जारी की है। जारी अधिसूचना के अनुसार चित्रकोट उपचुनाव के लिए मतदान के दिन 21 अक्टूबर 2019 को सुबह सात बजे से शाम साढ़े छह बजे तक की अवधि में उपचुनाव के संबंध में किसी भी तरह के एक्जिट पोल का संचालन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन, प्रचार या अन्य किसी भी तरीके से प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा।
आयोग ने अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी विज्ञापन, ओपिनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, प्रदर्शन पर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रसारण करने पर रोक रहेगी। गौरतलब है कि इस मामले में स्पष्ट किया गया है कि प्रचार के अंतिम 48 घंटे के दौरान प्रिंट मीडिया में भी राजनितिक विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर चित्रकोट/ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से पूर्वानुमति आवश्यक होगी।
चित्रकोट उपचुनाव के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अधिक निगरानी बरती जाएगी। जो मतदान दल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जाएंगे उन्हें मतदान के पहले आने वाली रात में संगीनों के साए में सीआरपीएफ कैंप में रहना होगा। ऐसे करीब 31 मतदान केंद्र हैं। मतदान के बाद भी कड़ी सुरक्षा के बीच ही मतदान दल वापसी करेंगे। कई स्थानों पर