इस साल दिवाली में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ दो पटाखों की दी इजाजत

इस साल दिवाली पर आपको पटाखों का तेज शोर सुनने को नहीं मिलेगा, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ दो प्रकार के पटाखों को ही मान्य करार दिया है. जिन दो पटाखों को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है उनमें अनार और फुलझड़ी का ग्रीन वर्जन है. इसके अलावा किसी भी तरह के शोर मचाने वाले और प्रदूषण फैलाने वाले बम-पटाखों की बिक्री पर पाबंदी रहेगी.दिल्ली पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पटाखे खरीदने के दौरान उन पर आधिकारिक स्टांप यानी मुहर जरूर देख लें. इस स्टांप में क्यूआर कोड और सरकारी मुहर शामिल है. वाले अनार और फुलझड़ी का यह ग्रीन वर्जन दो रंगों में उपलब्ध है. पचास फुलझड़ी के बॉक्स या पांच अनार की कीमत 25 रुपये है.

दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता एमएस रंधावा ने कहा, ”सिर्फ ग्रीन पटाखों को ही चलाने और बेचने की अनुमति दी गई है. ग्रीन पटाखों और अनार-फूलझड़ी के अलावा यदि कोई भी विक्रेता पटाखा बेचते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.” पिछले कुछ सालों से सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण दिल्ली और इसके आस पास के राज्यों के लिए बड़ी मुसीबत बनकर सामने आता है.ग्रीन पटाखों से सामान्य पटाखों की अपेक्षा 30% कम प्रदूषण होता है. खास बात है कि इन पटाखों पर स्टीकर और भी बारकोड होगा. स्टीकर से इस बात की पुष्टि होगी की ये ग्रीन क्रैकर्स है. वहीं बारकोड के जरिए आप स्कैन कर ये पता कर सकते है की ये पटाखे कहां बने है, निर्माता कौन है वहीं पटाखे में क्या केमिकल है, इस सब की पूरी जानकारी मिल जाएगी. वहीं सीएसआईआर जिसने इन पटाखों को बनाया है उसके मुताबिक इनके दाम पहले मिल रहे पटाको जैसे ही होंगे या उसे कम होंगे.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि उन्होंने साल 2017 में अपने सीएसआईआर के व्यागनिको को चैलेंज किया था कि वो इस तरह के पटाखे बना कर दें. अगले एक साल में ही व्यज्ञानिको ने इसे तैयार किया और इसे जल्द से जल्द बाज़ार में लाएंगे. वहीं पटाखे बनानेवाली कंपनी बालाजी फायरवर्क्स के बालाजी के मुताबिक ये अच्छा फैसला है और सीएसआईआर द्वारा तैयार इस पटाखे को कई कंपनी बना रही है जल्द इसके बाज़ार में आने की उम्मीद है.

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