कवर्धा। छत्तीसगढ़ शासन की नई औद्योगिक नीति के तहत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सभी विकासखंडों को औद्योगिक विकास एवं पिछड़ेपन की दृष्टि से क्रमशः अ, ब, स और द श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इसके कबीरधाम जिले के ब्लॉक को भी शामिल किया गया है। नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत विकासखण्डों का श्रेणियों में विभक्त किया गया है, जिसमें श्रेणी अ के 15 विकासखंड विकसित क्षेत्र में शामिल किए गए हैं। श्रेणी-ब का 25 विकासखंड विकासशील श्रेणी में लिए गए हैं। कबीरधाम जिले के कवर्धा, पंडरिया को शामिल किया है। इसी तरह श्रेणी-स का 40 विकासखंड पिछड़े क्षेत्र में लिए गए हैं, इनमें बेमेतरा जिले का बेमेतरा, साजा, बेरला, नवागढ़, कवर्धा जिले का बोड़ला, सहसपुर-लोहारा को शामिल किया गया है।
नई औद्योगिक नीति से यह होगा फायदा
राज्य सरकार के नई औद्योगिक नीति 2019-24 में गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत विकासखंडों में उद्योग की स्थापना करने के लिए तीन श्रेणी में ब्याज अनुदान देने का प्रावधान किया गया है, जिसमें सामान्य श्रेणी उद्योग, प्राथमिकता श्रेणी उद्योग और उच्च प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग शामिल किए गए हैं।
2024 तक रहेगी प्रभावशील
छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति 2019 से 2024 तक प्रभावशील रहेगी। इस दौरान सामान्य श्रेणी के उद्योगों को 40 से 65 प्रतिशत तक अधिकतम राशि रुपये 40 लाख प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम आठ वर्ष तक और प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को 50 से 70 प्रतिशत तक अधिकतम राशि रुपये 50 लाख प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 10 वर्ष तक तथा उच्च प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को 50 से 70 प्रतिशत अधिकतम राशि रुपये 55 लाख प्रतिवर्ष की दर से 11 वर्ष तक का ब्याज अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।
इसी प्रकार कोर सेक्टर के मध्यम, वृहद्, मेगा, अल्ट्रा मेगा उद्योगों को द श्रेणी के विकासखंडों में उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 7 वर्ष तक 100 प्रतिशत तक विद्युत शुल्क छूट का प्रावधान किया गया है।
उद्योग नीति में मंडी शुल्क छूट नवीन सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद इकाइयों को पांच वर्ष तक अधिकतम दो करोड़ प्रतिवर्ष तक की छूट का प्रावधान किया गया है। राज्य में उत्पादित होने वाले हर्बल, वनौषधि तथा लघु वनोपज आधारित उद्योगों को उच्च प्राथमिकता के अंतर्गत अधिकतम ब्याज अनुदान, नेट जीएसटी प्रतिपूर्ति, स्टाम्प ड्यूटी छूट, विद्युत शुल्क छूट देने का प्रावधान किया गया है।
कबीरधाम जिले की जानकारी
क्षेत्रफल 4447.05 वर्ग किमी
अक्षांश 21.32 से 21.35 उ
देशांश 80.48 से 81.28 पू
साक्षरता दर 50.33 प्रतिशत
जनसंख्या 822526
राजस्व अनुविभाग की संख्या 3
तहसील की संख्या 4
राजस्व मंडलों की संख्या 39
पटवारी हल्का संख्या 234
जनपद पंचायत की संख्या 4
ग्राम पंचायत की संख्या 461
ग्रामो की संख्या 1006
नगर पालिका /पंचायत की संख्या 6
पुलिस थानों की संख्या 14