नई दिल्ली। INX Media Case मामले में तिहाड़ जेल में बंद पी. चिदंबरम (P Chidambaram) को एक बार फिर झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदंबरम की ओर से दायर की गई जमानत (Regular Bail) याचिका को खारिज कर दिया है। पूर्व वित्तमंत्री के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने केस दायर किया है। इस केस में जमानत को लेकर पी चिदंबरम दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन एक बार फिर उनके हाथ खाली रह गए हैं। INX Media मामले में ईडी के साथ ही सीबीआई ने भी पी चिदंबरम के खिलाफ केस दर्ज किया है। बता दें कि INX Media मामले में भ्रष्टाचार उस वक्त हुआ था जब पी चिदंबरम देश के वित्तमंत्री थे।
मेडिकल ग्राउंड पर भी खारिज हो चुकी है जमानत याचिका
यह पहला मौका नहीं है जब पूर्व वित्त मंत्री की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई हो। इसके पहले भी चिदंबरम के वकील ने उनके मेडिकल ग्राउंड के आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाकर जमानत मांगी थी। इस पर कोर्ट ने AIIMS प्रबंधन से कमेटी बनाकर चिदंबरम की हेल्थ रिपोर्ट देने का कहा था। AIIMS की कमेटी द्वारा मिली रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि पी चिदंबरम को अस्पताल में भर्ती करने की जरुरत नहीं है क्योंकि उनके शरीर के सभी अंग सामान्य रुप से काम कर रहे हैं।
INX Media Case में इन्हें बनाया गया है आरोपी
पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम द्वारा INX Media कंपनी की शुरुआत की थी। इस कंपनी को 2007 में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से 305 करोड़ के विदेशी निवेश की अनुमति मिली थी। इस अनुमति को देने में नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आने के बाद CBI ने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की थी।
सीबीआई ने पी चिदंबरम के साथ ही बेटे कार्ति, पीटर मुखर्जी को भी आरोपी बनाया था। इसके अलावा कार्ति के सहयोगी रहे भास्कर, पूर्व अंडर सेक्रेटरी आर. प्रसाद, एडिशनल सेक्रेटरी खुल्लर सहित अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया था।