रायपुर. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की राजधानी रायपुर (Raipur) में अवैध संबंधों के चलते महिला की हत्या (Murder) करने वाले सीआरपीएफ (CRPF) के जवान को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. घटना एक साल पहले 29 जुलाई 2018 में मोवा इलाके में हुई थी. बताया जा रहा है कि आरोपी पंकज सिंह ने अपने मकान मालकिन की गोली मारकर हत्या कर दी थी. हत्या की वजह महिला के साथ अवैध संबंध (Illicit Relation)बताया जा रहा है. इस अवैध संबंध के चलते पंकज सिंह के शादीशुदा जिंदगी में कलह हो रहा था जिसके कारण आरोपी ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से महिला की गोली मारकर हत्या कर दी थी. जिला न्यायालय (District Court) ने इस मामले में आरोपी पंकज सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है.
अपनी ही मकान मालकिन से था अवैध संबंध
तकरीबन एक साल पहले मोवा इलाके में हुई महिला की
शादीशुदा था जवानके मामले में कोर्ट ने सीआरपीएफ जवान को सजा सुना दी है. मिली जानकारी के मुताबिक सीआरपीएफ का हेड कांस्टेबल सुनील कुमार मोवा इलाके में कविता नाम की महिला के घर किराए से रहता था. इसी दौरान दोनों के बीच अवैध संबंध स्थापित हो गया.
बताया जा रहा है कि महिला पंकज के घर खाना बनाने आती थी. इसी दौरान दोनों में संबंध बना. इस वजह से पंकज का रिश्ता अपनी पत्नी से तनावपूर्ण रहने लगा. पंकज और कविता में भी आए दिन झगड़े होते थे. तब एक दिन विवाद के बाद गुस्से में आकर पंकज ने कविता पर अपने सर्विस रिवॉल्वर से गोली चला दी. गोली लगने से कविता की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने आस-पास के लोग और कविता के पति के बयान के आधार पर पंकज को गिरफ्तार किया था. अब उसे कोर्ट ने हत्या के मामले में की सजा सुना दी है.