बैकुण्ठपुर : मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी देेने में लापरवाही पर होगी कड़ी कार्यवाही- तूलिका

 मजदूरी भुगतान विलंब से करने वाले तीन विभागों को देनी होगी 18 हजार क्षतिपूर्ति

बैकुण्ठपुर दिनांक 6/2/20

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रत्येक अकुशल श्रमिक को 15 दिवस में मजदूरी भुगतान कराने के लिए समयबद्ध कार्यवाही की जा रही है। इस प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले किसी भी निर्माण एजेंसी को कड़ी कार्यवाही से गुजरना होगा। कलेक्टर कोरिया के निर्देश पर लापरवाही बरतने वाले तीन निर्माण एजेंसियों को 18 हजार 419 रूपए की क्षतिपूर्ति राशि श्रमिकों को देनी होगी। उक्ताशय की जानकारी देते हुए जिला पंचायत की मुख्यकार्यपालन अधिकारी तूलिका प्रजापति ने बताया कि जिले में सभी निर्माण एजंेसियांे को सूचित कर दिया गया है कि वह अपने मनरेगा कार्य के समाप्ति पर 15 दिवस के भीतर मजदूरी का भुगतान जरूर कर लें। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश हैं कि किसी भी कार्य में लगे हुए मनरेगा श्रमिक को कार्य समाप्ति तिथि के पंद्रह दिन के अंदर उसके मजदूरी की राशि खाते में दिया जाना अनिवार्य है। इसमें यदि कोई लापरवाही करता है तो उससे मजदूरी की कुल राशि का दशमलव श्ूान्य पांच प्रतिशत राशि व्यक्तिगत वसूल कर श्रमिकों के खातेां में अंतरित की जाए। उन्होने बताया कि इसी कड़ी में तीन विभागों में श्रमिको के मस्टररोल आनलाइन भुगतान हेतु एफटीओ समय पर नहीं करने वाले निर्माण एजंेसियों से क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्ताव जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा एवं कलेक्टर कोरिया श्री डोमन सिंह के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उनके आदेश पर क्षतिपूर्ति की राशि वसूले जाने हेतु पत्र जारी किया गया है।
जिला पंचायत की सीइओ ने बताया कि जिले में पांचो जनपद पंचायत के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतें और दस अन्य विभाग भी मनरेगा के तहत निर्माण एजेंसी के रूप में कार्यरत हैं। सभी भुगतान आनलाइन होने के कारण सभी निर्माण एजेंसियों को डिजिटल हस्ताक्षर भी जारी किए गए हैं। बीते कुछ माह से रेशम विभाग बैकुण्ठपुर, सहायक संचालक उद्यानिकी विभाग बैकुण्ठपुर तथा मत्स्य विभाग बैकुण्ठपुर द्वारा समयबद्ध मजदूरी भुगतान नहीं किया जाना पाया गया। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर कोरिया श्री डोमन सिंह ने कार्यवाही हेतु निर्देशित किया था। विभागीय अधिकारियों द्वारा श्रमिकों के भुगतान में लापरवाही पर क्षतिपूर्ति राशि का आंकलन कर उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया।
जिन विभागों को श्रमिकों के मजदूरी भुगतान में लापरवाही पर क्षतिपूर्ति हेतु निर्देशित किया गया है उनमें रेशम विभाग बैकुण्ठपुर को 4हजार एक सौ 47 रूपए, सहायक संचालक उद्यानिकी विभाग केा 12 हजार 9सौ 83 रूपए तथा सहायक संचालक मत्स्य विभाग को 12 सौ 89 रूपए क्षतिपूर्ति राशि श्रमिकों के खातों में तीन दिवस में जमा करने के आदेश जारी किए गए हैं। विभाग प्रमुखों केा जारी पत्र में कलेक्टर कोरिया ने निर्देशित किया है कि आप संबधितों से राशि वसूल कर श्रमिको के खातेां में तीन दिवस में उक्त राशि जमा कराते हुए पालन प्रतिवेदन भी उनके समक्ष प्रस्तुत करें। जिला पंचायत सीइओ ने बताया कि कुछ और विभागों के मस्टररोल पर समयबद्ध भुगतान हेतु मानिटरिंग की जा रही है और यदि कोई भी निर्माण एजेंसी समयसीमा में भुगतान कराने में अक्षम रहती है तो उनसे भी क्षतिपूर्ति  राशि वसूली हेतु प्रस्ताव कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

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