दुर्ग : एससी, एसटी, अल्पसंख्यक और सफाई कामगार वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार स्थापित करने मिलेगा ऋण

जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति की योजना ;  आवदेन की अंतिम तिथि 17 फरवरी 2020

दुर्ग 11 फरवरी 2020

अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए संचालित ऋण योजना के तहत आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो, 17 फरवरी 2020 तक कलेक्ट्रेट परिसर पर स्थित जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति के कार्यालय में कार्यालयीन दिवसों में आवेदन जमा कर सकते है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 1लाख 20 हजार रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों 98 हजार रुपए से कम होनी चाहिए। ऋण योजना के तहत अनुसूचित जाति के शिक्षित बेरोजगारों हेतु ट्रेक्टर ट्रॉली क्रय करने हेतु ऋण योजना के तहत 8.71 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है। साथ ही अन्त्योदय योजना के तहत स्वरोजगार हेतु बैंक के माध्यम से स्वीकृत ऋण में अनुदान योजना में बैंक द्धारा स्वीकृत ऋण में 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 10 हजार रुपए का अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, स्मॉल बिजनेस योजना के तहत तीन विभिन्न श्रेणियों में एक, दो और तीन लाख रुपए का ऋण दिया जाता है। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक लाख रुपए की टर्म लोन योजना और सफाई कामगार वर्ग में महिला अधिकारिता, महिला समृद्धि और माइक्रो क्रेडिट योजना संचालित है।
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी (तहसीलदार, एसडीएम आदि) द्वारा जारी जाति और आय का प्रमाण पत्र पहचान प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड/राशन कार्ड/मतदाता कार्ड/बैंक पासबुक की छायाप्रति, उम्र के निर्धारण हेतु 5वीं, 8वीं अथवा 10वीं की अंकसूची ऋण गारंटी हेतु जमानतदार  60 नग पोस्ट डेटेड चेक और नियमानुसार योजना लागत की 5 प्रतिशत मार्जिन मनी जमा करना होगा। अधिक जानकारी के लिए जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति के कार्यालयीन दूरभाष 0788-2323450 पर संपर्क किया जा सकता है।

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