बिलासपुर। बिलासपुर आयकर विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए व्यवसायी महेंद्र तांडे को डिफाल्टर घोषित कर 2.25 एकड़ जमीन कुर्क कर लिया है। व्यवसायी पर 31 लाख रुपये का टैक्स वसूली बकाया है।
दरअसल, मंगला अमेरी निवासी व्यवसायी महेंद्र तांडे को बीते 6 महीने से आयकर विभाग टैक्स जमा करने के लिए नोटिस जारी कर रहा था। लेकिन व्यवसायी आयकर के नोटिस का कोई जवाब नहीं दे रहा था। जिसके बाद कर निर्धारण अधिकारी बिलासपुर की टीम ने आज मुनादी कर व्यवसायी को डिफाल्टर घोषित करते हुए उसका 2.25 एकड़ जमीन कुर्क कर लिया है।
व्यवसायी पर 31 लाख का टैक्स वसूली बकाया है। आदेश के मुताबिक कुर्की अवधि में जमीन को हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा। आदेश का पालन नहीं करने पर जुर्माना और कारावास का भी प्रावधान है।
