ब्रेकिंग: राजधानी में आना और जाना प्रतिबंधित..पूर्णतया तालाबंदी लागू

रायपुर,24 मार्च 2020।कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी अभियान के तहत राज्य सरकार ने देर शाम दो अहम आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत रायपुर ज़िले की सीमा में आना और जाना पूरी तरह रोक दिया गया है, साथ ही एयरपोर्ट पर यात्रियों के आते ही उन्हें राज्य सरकार क्वारनटाईन में रख लेगी।
देर शाम जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राजधानी रायपुर और ज़िले में पूरी तरह तालाबंदी लागू करते हुए ज़िले की सीमा में प्रवेश और बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है।सभी धार्मिक स्थल पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए हैं। आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी को छोड़कर ( जिसकी घोषणा पूर्व में की जा चुकी है ) सब बंद कर दिया गया है।
हालाँकि यदि कोई मरीज है और उसे आपात चिकित्सा के प्रयोजन से ले ज़ाया जा रहा है तो उसे अनुमति होगी।
वहीं एयरपोर्ट पर यात्रियों के उतरते ही राज्य सरकार उन्हें अपने क़ब्ज़े में लेगी और क्वारनटाईन कर देगी जिसकी न्यूनतम अवधि चौदह दिन है।
राज्य सरकार ने संपूर्ण तालाबंदी के दौरान 25 संस्थाओं की सेवाओं को मुक्त रखा है इनमें अधिकांश राज्य और केंद्र सरकार की संस्थाएँ हैं और अत्यावश्यक सेवाओं की श्रेणी में है, इसके साथ ही इनमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया शामिल है।

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