कवर्धा :कलेक्टर ने भवन स्वामी के लिए जारी किए आदेश – कोई भी मकान मालिक द्वारा आगामी आदेश तक किराया नहीं मांगा जाएगा और ना ही किराएंदारों को परेशान करेंगे

कवर्धा, 29 मार्च 2020

कलेक्टर श्री अवनीश कुमार शरण ने कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत आगामी आदेश तक किराए में रह रहे किराएंदारों को राहत पहुंचाने के लिए आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि कोई भी मकान मालिक द्वारा आगामी आदेश तक किराया नहीं मांगा जाएगा और ना ही किराएदारांे को परेशान करेंगे। किसी भी स्थिति में मकान खाली करने की धमकी या दवाब ना डालने के लिए कहा गया है। मकान मालिक द्वारा किराया मांगकर परेशान करने पर क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को मैसेज या दूरभाष पर सुचित कर सकते है। यदि जिले में किसी भवन स्वामी द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन किया जाएगा तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी,जिसमें एक वर्ष तक की सजा या अर्थदण्ड या दोनों हो सकता है। और यदि आदेश के उल्लघन से किसी भी तरह की जान-माल की क्षति होती तो यह सजा दो वर्ष तक भी हो सकती है। यदि किसी भवन स्वामी द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो प्रभावित व्यक्ति द्वारा इसकी सूचना जिला के कंस्ट्रोल रूप दूरभाष क्रमांक 07741- 232609 पर दी जा सकती है। यह आदेश संपूर्ण कबीरधाम जिले में तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
उल्लेखनीय है कि कबीरधाम जिले के अंतर्गत ऐसे कर्मचारी, मजदूर जिनमेें से अधिकांश लोग किराए के घर में रह रहे, ऐसे लोगों को वर्तमान कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में भी मकान खाली किए जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही है। ऐसे स्थिति में किराएदारों से पूरी आवासीय सुरक्षा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को आवासीय सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए वर्तमान परिस्थितियों में संवेदनशीलता के दृष्टिगत में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवनीश कुमार शरण ने यह आदेश जारी किया है।
सामाचार क्रमांक 310/ गुलाब डड़सेना
विदेश और अन्य प्रांतो से आए व्यक्ति को 28 दिनों का होम क्वारेन्टाईन का पालन करना अनिवार्य- कलेक्टर
कवर्धा, 29 मार्च 2020। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवनीश कुमार शरण ने आदेश जारी करते हुए कहा कि देश, विदेश की यात्रा का अपने घर लौटे कबीरधाम जिले के नागरिकों को कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए न्यूनतम 28 दिनों तक हाम क्वारेन्टाईन का पालन करना करना अनिवार्य है। होम क्वारेन्टाईन में रखे गए व्यक्ति एवं उनके परिवार के अन्य सदस्य को भी सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। इस आदेश के उल्लघन करने वालों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-269,270,188 एपीडेमिक एक्ट 1897 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रंबधन अधिनियम-2005 की धारा-51 से 60 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोवेल कोराना वायरस की बीमारी को महामारी घोषित किया गया है। राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस के फैलाव को रोकन एवं जनसामान्य में जन जागरूकता लाने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठाया जा रहा है। कोरोना वायरस के संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके रोकथाम के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाया जाना आवश्यक है। इसके तहत अन्य देश,राज्य से आए व्यक्तियों को न्यूनतम 14 दिनों तक होम क्वारेन्टाईन का पालन करना अनिवार्य किया गया है।

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