लाॅकडाउन से छूट देने का आदेश जारी करना बीईओ को पड़ा भारी, राज्य शासन ने किया निलंबित

रायपुर- लाॅकडाउन नियमों का उल्लंघन करने के मामले में राज्य शासन ने सख्ती बरतते हुए अभनपुर के बीईओ मो. इकबाल को निलंबित कर दिया है. उन पर पद का दुरूपयोग करते हुए लाॅकडाउन से छूट संबंधी आदेश जारी करने का आरोप था, एसडीएस की रिपोर्ट के बाद रायपुर संभाग आयुक्त जी आर चुरेंद्र ने निलंबन आदेश जारी कर दिया है.

आदेश में इस बात का जिक्र किया गया है कि मो.इकबाल ने लाॅकडाउन में छूट आदेश देने वाले कोरे फार्म में अपने दस्तखत कर अपने पदनाम के साथ जारी कर दिया. साथ ही उस पर अपना मोबाइल नंबर भी दर्ज कर दिया. मामले की शिकायत एसडीएम तक पहुंची. प्रारंभिक जांच में तथ्यों का परीक्षण करने के बाद आय़ुक्त को रिपोर्ट भेज दी गई. मो.इकबार को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित कर दिया गया है. मो. इकबाल के निलंबन के बाद सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी (एबीईओ) नरेंद्र वर्मा को प्रभार सौंपा गया है.

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