हाईकोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज से लौटे जमातियों और उनके संपर्क में आए लोगों की जिलेवार रिपोर्ट मांगी

बिलासपुर – छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना मामले पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस गौतम भादुड़ी की युगल पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए निजामुद्दीन मरकज से लौटे सभी जमातियों और उनके संपर्क में आए लोगों की जिलेवार रिपोर्ट राज्य शासन से मांगी है.

हाई कोर्ट में आज हुई सुनवाई के बारे में जानकारी देते हुए अधिवक्ता प्रतीक शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट ने डीजीपी और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर कहा है कि 17 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई में मरकज से लौटे सभी जमातियों और उनके संपर्क में आए लोगों की जिलेवार रिपोर्ट प्रस्तुत करें. इसके अलावा हाईकोर्ट ने बिलासपुर में कोरोनावायरस टेस्ट लैब स्थापित करने के निर्देश भी दिए हैं. हाईकोर्ट ने कहा है कि 3 दिन के भीतर इस आशय का प्रस्ताव राज्य सरकार केंद्र सरकार को भेजें और केंद्र सरकार 3 दिन के भीतर इस प्रस्ताव पर अपनी अनुमति दें.

गौरतलब है कि वरिष्ठ अधिवक्ता गौतम खेत्रपाल ने राज्य में तबलीगी जमातियों के चलते कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मामले पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी,जिस पर आज सुनवाई हुई . इसके अलावा लॉक डाउन के दौरान शराब बिक्री के लिए गठित कमेटी के मामले पर भी एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने इस मामले को निराकृत कर दिया।

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