खुलेंगी शराब दुकानें, जानें आज से और क्या बदलेगा….ग्रीन जोन भी नहीं चलेंगी यात्री बसें

रायपुर. छत्तीसगढ़ में यात्री बस, सिटी बस, ऑटो, लोकल ट्रेन समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अन्य सेवाएं लॉकडाउन (Lockdown 3.0) में बंद ही रहेंगी. लॉकडाउन-3 में केन्द्र सरकार ने ग्रीन जोन के जिलों में बस सेवा शुरू करने की अनुमति दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने फिलहाल इस पर पाबंदी ही लगा रखी है. राज्य सरकार के जनसंपर्क विभाग ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव की दृष्टि से 17 मई तक के लिए यह फैसला लिया गया है. हालांकि, 4 मई से प्रदेश में शराब की दुकानें खोलने समेत कई सेक्टर में छूट दी गई है.

परिवहन आयुक्त द्वारा जारी आदेश में प्रदेश के सभी कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और समस्त क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय, जिला परिवहन अधिकारियों को राज्य में संचालित सभी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन यान को आगामी आदेश तक बंद रखने कहा गया है. विशेष एवं आपात परिस्थितियों में राज्य के अंदर और बाहर आवागमन के लिए सार्वजनिक परिवहन के संचालन के लिए राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुमति लेना होगा. परिवहन आयुक्त डाॅ. कमलप्रीत सिंह द्वारा जारी आदेश में भारत सरकार के गृह मंत्रालय, नई दिल्ली एवं परिवहन मुख्यालय से समय-समय पर जारी पत्रों के माध्यम से कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लोकहित में अंतर्राज्यीय तथा छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित होने वाली समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन सेवा को बंद रखने के संबंध में आदेश जारी किया गया है.

इन शर्तों पर खुलेंगी शराब की दुकानें

छत्तीसगढ़ में 4 मई से शराब की दुकानें खोलने की अनुमति राज्य सरकार ने दे दी है. कुछ शर्तों के साथ शराब की दुकानें सोमवार से खुलेंगी. राज्य सरकार ने सुबह 8 से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी है. हालांकि, दुकानें खोलने की समय सीमा को जिला कलेक्टर वहां की स्थिति के हिसाब से कम कर सकते हैं. इसके अलावा शराब की दुकानों में सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने, एक व्यक्ति को देशी व विदेशी शराब की अधिकतम 2 और बीयर की 4 बॉटल की खरीदने की अनुमति दी गई है. सोशल डिस्टेसिंग के पालन के लिए शराब की होम डिलीवरी व्यवस्था भी की जा रही है.

होंगे ये बदलाव

छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉकडाउन पार्ट-3 में कई सुविधाएं दी हैं. इसके तहत शासकीय कार्यालयों को 50 प्रति​शत कर्मचारियों की उपस्थिति में संचालित करने की अनुमति दी गई है. आवश्यक जरूरत के सभी सामानों की दुकानों अब शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी. इससे पहले समय सीमा शाम 4 बजे तक थी. राजस्व विभाग में रजिस्ट्री की सुविधा भी आज से शुरू हो रही है. एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वालों को सशर्त अनुमति दी जा रही है. इसके लिए कलेक्टर के पास आवेदन करना होगा.

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