रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाने पर होगा जुर्माना…निगम ने कहा-एक महीने में कराएं निर्माण

रायपुर। बारिश में जल संचय करने एवं भूजल को सुरक्षित रखने के लिए मंगलवार को महापौर एजाज ढेबर ने बैठक ली। इसमें कहा गया कि 1600 वर्गफीट या उससे अधिक आकार के सभी नये या पुराने मकानों में एक माह के भीतर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य है। नहीं लगाने वालों से निगम 100 वर्गमीटर भूखंड पर 1000 रुपये की दर से वार्षिक जुर्माना वसूलेगा।
महापौर ने समस्त राजधानीवासियों से बारिश का पानी संग्रह कर प्रकृति के संवर्धन, संरक्षण की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए नगर निगम में पंजीकृत 28 जियो हाइड्रोलाजिस्ट में से किसी भी विषय विषेषज्ञ से संपर्क किया जा सकता है। उनसे निर्धारित दर पर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जा सकता है। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली नहीं लगाने पर जुर्माने का प्रावधान है।
जुर्माना तब तक लगाया जाएगा, जब तक भवन स्वामी द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली स्थापित कर इसकी लिखित सूचना निगम को नहीं दी जाती। जुर्माने के राशि की वसूली भवन स्वामी से संपत्तिकर के साथ की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में जुर्माने की राशि वापस नहीं होगी।

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