मदिरा दुकानों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक संचालन हेतु अनुमति

जगदलपुर 07 अगस्त 2020

कलेक्टर श्री रजत बंसल ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेषानुसार नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से आम जन को सुरक्षित रखने के उद्देष्य से बस्तर जिले के समस्त देषी मदिरा दुकान सी.एस. 2 (घघ), विदेषी मदिरा दुकानें एफ. एल. 1 (घघ) एवं मद्य-भण्डारण मद्यभाण्डागार को 07 अगस्त 2020 से आगामी आदेष पर्यन्त तक प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक संचालन हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।
 

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