कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इस राज्य में धारा 144 लागू, पांच से अधिक लोग जमा हुए तो…

देश में कोरोना का कहर जारी है. भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus) से 1 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और संक्रमितों का आंकड़ा 64 लाख के पार पहुंच गया है. इस बीच कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए केरल में धारा 144 लागू (Section 144) कर दी गई है. इसके जारी रहने तक बैंक, दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों समेत किसी भी स्थान पर पांच से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे. सार्वजनिक परिवहनों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है और सरकारी संस्थान, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, उद्योग, अस्पताल सामाजिक दूरी के नियम और अन्य दिशा-निर्देशों का पालन कर अपना कामकाज कर सकते हैं.

इडुक्की में, मुन्नार, आदिमाली और वांडिपेरियार पर्यटन स्थल सहित केवल कस्बाई इलाकों में, सीआरपीसी की धारा 144 लागू रहेगी, जबकि कासरगोड जिले में 9 अक्टूबर तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी. शेष 12 जिलों में, निषेधाज्ञा महीने के अंत तक लागू रहेगी. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने चेतावनी दी है कि नए प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी.

विजयन ने शनिवार सुबह एक ऑनलाइन कार्यक्रम में कहा कि दुकान जाने के दौरान, लोगों को मास्क और दस्ताने पहनने चाहिए, सामाजिक दूरी सुनिश्चित करनी चाहिए और अगर वे कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.

कोविड-19 के तेज प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने धारा 144 लागू करने का फैसला किया, जो शनिवार को सुबह नौ बजे से लागू हुई. केरल में शुक्रवार को कोरोना वायरस के अब तक के सर्वाधिक 9,258 मामले सामने आये, जिससे सरकार को वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा. यह महामारी ने अब तक राज्य के 791 लोगों की जान ले चुकी है. राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 2.12 लाख तक पहुंच चुके हैं.

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