Alwar Gangrape: राजस्थान के अलवर जिले में बीते साल अप्रैल में एक महिला से गैंगरेप के आरोपियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अलवर की एक स्थानीय अदालत ने इस घटना की वीडियो क्लिप बनाकर उसे वायरल करने वाले एक आरोपी को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है
अदालत ने गैंगरेप मामले में आरोपी हंसराज गुर्जर, अशोक गुर्जर, छोटेलाल गुर्जर और इंद्रराज गुर्जर को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डी के तहत गैंगरेप का दोषी मानते हुए कड़े आजीवन कारावास की सजा दी है. पीड़िता के वकील ने बताया कि पीड़िता के साथ बार-बार दुष्कर्म करने वाले आरोपी हंसराज को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा दी गई है.
बता दें कि अलवर के थानागाजी बाईपास पर पिछले साल 26 अप्रैल को एक विवाहिता के साथ उसके पति के सामने सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी. इस मामले में मुकेश गुर्जर को सूचना एवं औद्योगिक अधिनियम के तहत पांच वर्ष की सजा दी गई है. अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत आर्थिक दंड की सजा दी है जिसकी राशि पीड़िता को दी जाएगी
